आम्रपाली प्रोजेक्ट पर बैंकों के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, इंवेस्टमेंट पर दो हफ्तों में निर्णय लेने का आदेश
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आम्रपाली प्रोजेक्ट पर बैंकों के रुख से सुप्रीम कोर्ट नाराज, इंवेस्टमेंट पर दो हफ्तों में निर्णय लेने का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने चार बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि आम्रपाली प्रोजेक्ट में निवेश को लेकर अगले दो हफ्तों में प्रपोजल को अंतिम रूप दें. इन बैंकों ने निवेश पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक प्रस्ताव पर कोई काम नहीं किया है. इसी को लेकर कोर्ट नाराज है. 

फाइल फोटो

नई दिल्ली: आम्रपाली प्रोजेक्ट में निवेश को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बैंकों को जल्द से जल्द प्रपोजल फाइनल करने के निर्देश दिए हैं. अब तक केवल एसबीआई और यूको बैंक ने ही 450 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव तैयार किया है. अदालत का कहना है कि दूसरे बैंक अगले दो हफ्तों के भीतर इस पर अंतिम निर्णय लें. इससे पहले कोर्ट को बताया गया कि आम्रपाली ग्रुप (Amrapali Group) के 300 फ्लैट खरीदारों को  दिवाली (Diwali 2021) के मौके पर पजेशन दिया जाएगा.  

  1. छह में से केवल दो बैंकों ने तैयार किया प्रपोजल
  2. 300 फ्लैट खरीदारों को जल्द मिलेगी पजेशन
  3. मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई

डेढ़ महीने से अटकी है बात

'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट द्वारा नियुक्त रिसीवर आर वेंकटरमानी (R Venkatarmani) ने बताया कि ये फ्लैट उन 2300 फ्लैट्स से अलग हैं, जिन्हें एनबीसीसी के वादे के अनुसार नोएडा के खरीदारों को सौंपा जाएगा. मामले की सुनवाई के दौरान वेंकटरमानी ने जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच को बताया कि छह बैंकों ने निवेश पर सहमति जताई थी, लेकिन पिछले डेढ़ महीने में बात आगे नहीं बढ़ सकती है. यदि कोर्ट दखल देता है, तो इसमें तेजी आ सकती है.

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कागजी कार्रवाई भी नहीं हुई पूरी 

रिसीवर ने सितंबर में कोर्ट को बताया था कि उन्होंने बैंक ऑफ बडौदा, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक और पंजाब एवं सिंध बैंक के अधिकारियों के साथ कई बैठक की है. इस दौरान, बैंक अधिकारी फंडिंग एक्सटेंड करने पर सहमत हुए हैं और इस संबंध में कागजी कार्रवाई जल्द पूरी हो जाएगी. हालांकि, ऐसा हुआ नहीं.

Banks ने प्रक्रिया में की देरी

एसबीआई और यूको बैंक के अलावा किसी भी बैंक ने इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई. उन्होंने निवेश को लेकर कोई प्रपोजल तैयार नहीं किया है. अब सुप्रीम कोर्ट ने सभी बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि दो हफ्तों के भीतर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाए. इससे पहले सुनवाई में रिसीवर ने कहा कि बाकी बैंकों की प्रक्रिया में देरी हुई है, लेकिन उनकी ओर से इस मामले में कोई ऐतराज नहीं जताया गया है.

 

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