CM Yogi objectionable speech case: यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी. पीठ ने कहा, ‘वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते. ऐसे केस सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने के लिए होते हैं. इसे खारिज किया जाता है.’
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सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव के दौरान राजस्थान में आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मामला दर्ज करने की याचिका को खारिज कर दिया है. दरअसल, याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की थी कि सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश जारी किया जाए. याचिकाकर्ता का आरोप था कि साल 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान आपत्तिजनक बातें कही थीं. कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है.
यह याचिका मऊ जिले के नवल किशोर शर्मा ने दायर की थी. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि वह मामले में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते. पीठ ने कहा, ‘ऐसे केस सिर्फ अखबारों के पहले पन्ने के लिए होते हैं. इसे खारिज किया जाता है.’
इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और याचिका दाखिल की थी. इससे पहले हाई कोर्ट ने अपील करने वाले की याचिका खारिज करते हुए उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया था. नवल किशोर शर्मा के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 23 नवंबर 2018 को अलवर में दिए गए एक चुनावी भाषण में उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया था.
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने से पहले याचिकाकर्ता ने मऊ की जिला कोर्ट में भी सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. यहां भी उसकी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद वो हाई कोर्ट पहुंचे और वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.
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