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नई दिल्ली: पंजाब (Punjab) के फिरोजपुर में बीते 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की सुरक्षा में हुई चूक (Security Breach) के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सख्त टिप्पणी की है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये Rarest Of The Rare केस है. दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं. केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी कमेटी पर विचार करे. पीएम मोदी का काफिला रुकना गलत है.
याचिकाकर्ता एनजीओ की ओर से सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एसपीजी एक्ट पढ़ा. उन्होंने कहा कि ये केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है बल्कि एसपीजी एक्ट के तहत एक मुद्दा है. ये एक वैधानिक जिम्मेदारी है. इसमें कोताही नहीं बरती जा सकती है.
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सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा, 'ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, सिर्फ कानून-व्यवस्था का नहीं है. राज्य सरकार को वैधानिक स्तर पर इसकी अनुपालना करनी होती है.'
मनिंदर सिंह ने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मसला है. प्रधानमंत्री की सुरक्षा में भारी चूक हुई है. इस मामले में स्पष्ट जांच जरूरी है और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी जरूरी है.
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सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने आगे कहा कि राज्य के पास इस मामले (पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक) की जांच करने का अधिकार नहीं है. ये कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है. राज्य ने जिसे जांच कमेटी का अध्यक्ष बनाया है वो पहले एक बड़े सेवा संबंधी घोटाले का हिस्सा थे.
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