अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ अर्जी सुनेगा कोर्ट
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अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका के खिलाफ अर्जी सुनेगा कोर्ट

पटेल पिछले वर्ष भाजपा के बलवंत सिंह राजपूत को हरा कर राज्यसभा पहुंचे थे. राजपूत उसी दौरान कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे. 

अहमद पटेल

नई दिल्ली: राज्यसभा में अहमद पटेल के निर्वाचन को चुनौती देने वाली गुजरात उच्च कोर्ट में दाखिल याचिका को खारिज करने की कांग्रेस नेता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट नौ जुलाई को सुनवाई करेगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए . एम . खानविलकर और न्यायमूर्ति डी . वाई . चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि गुजरात उच्च कोर्ट में पटेल के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने संबंधी कांग्रेस नेता की अर्जी पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा. 

पटेल पिछले वर्ष भाजपा के बलवंत सिंह राजपूत को हरा कर राज्यसभा पहुंचे थे. राजपूत उसी दौरान कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हुए थे. 

निर्वाचन आयोग द्वारा कांग्रेस विधायकों भोला भाई गोहिल और राघव भाई पटेल के वोट रद्द किये जाने के बाद पटेल चुनाव जीते थे. दोनों के मत खारिज होने के बाद सीट से जीत के लिए अनिवार्य मतों की संख्या 45 से कम होकर 44 रह गयी थी. 

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पटेल के विजयी घोषित होने के तुरंत बाद राजपूत ने दोनों मतों को अवैध घोषित करने के निर्वाचन आयोग के फैसले को उच्च कोर्ट में चुनौती दी थी. राजपूत का कहना है कि दोनों मतों की गिनती होने पर विजय उन्हें मिलती , पटेल को नहीं. 

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