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Smoking in Train: ट्रेन में सिगरेट पीना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत अपराध है. कानून की अवहेलना करते हुए दो युवकों को बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य यात्रियों के सामने ट्रेन के डिब्बे में खुलेआम धूम्रपान करते देखा गया. एक साथी यात्री ने युवकों की तस्वीरें और वीडियो लिए, जिसमें उन्हें सिगरेट जलाते और धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जिससे दूसरों को बहुत चिढ़ हुई. यात्री ने यह भी साझा किया कि युवकों ने धूम्रपान करना नहीं छोड़ा और जब दूसरों ने उनके कृत्य पर आपत्ति जताई तो गालियां दीं.
ट्विटर उपयोगकर्ता मनीष जैन ने माइक्रोब्लॉगिंग साइट पर रेल मंत्रालय के आधिकारिक अकाउंट के साथ भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम लिमिटेड के आधिकारिक अकाउंट को टैग करते हुए वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने शिकायत की, ''यात्री बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के सामने सिगरेट जलाते हैं और जब सभी उन्हें रोक रहे होते हैं तो गालियां देते हैं. ट्रेन नंबर 14322 कोच एस-5 सीट नंबर 39-40. कृपया जल्द से जल्द कार्रवाई करें.''
रेलवे सेवा ने उनके ट्वीट का जवाब दिया और लिखा, 'सर, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया यात्रा विवरण (पीएनआर/यूटीएस नंबर) और मोबाइल नंबर हमारे साथ डीएम के माध्यम से साझा करें. आप सीधे http://railmadad.indianrailways.gov.in पर भी शिकायत कर सकते हैं या शीघ्र निवारण के लिए 139 डायल कर सकते हैं.''
@IRCTCofficial @RailMinIndia Passengers Lighting Cigarettes in front of Kids & Senior Citizen and abusing when all are stopping them., Train No 14322 Coach S-5 Seat Number’s 39-40.
Please take action as soon as possible pic.twitter.com/kxQJUDc72T— Manish Jain (@jainmanish0906) February 5, 2023
रेलवे सेवा के ट्वीट के कुछ मिनट बाद ट्विटर यूजर ने बताया कि आरपीएफ का एक जवान बांदीकुई स्टेशन आया और यात्रियों को ट्रेन में सिगरेट नहीं पीने की चेतावनी दी. इस बीच, इस घटना से ट्विटर उपयोगकर्ताओं में गुस्सा फैल गया और उन्होंने ट्रेनों में धूम्रपान करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. एक यूजर ने लिखा, ''इन यात्रियों को कई लोगों की जान और सार्वजनिक संपत्ति को खतरे में डालने के लिए गिरफ्तार किया जाना चाहिए.'' एक अन्य ने यात्री की शिकायत के त्वरित निवारण के लिए भारतीय रेलवे की सराहना की. उन्होंने लिखा, ''डिजिटल इंडिया की ताकत. थैंक्यू इंडियन रेलवे.''
रेलवे अधिनियम की धारा 167 निर्दिष्ट करती है कि सह-यात्री के निषेध या आपत्ति के बावजूद डिब्बे में धूम्रपान करते पाए जाने पर ₹100 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.
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