Smoking in Train: थैंक्यू इंडियन रेलवे! ट्रेन में लगा रहे थे सिगरेट का कश, एक ट्वीट से निकल गई सारी अकड़
Smoking in Train: ट्रेन में सिगरेट पीना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत अपराध है. कानून की अवहेलना करते हुए दो युवकों को बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य यात्रियों के सामने ट्रेन के डिब्बे में खुलेआम धूम्रपान करते देखा गया.
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Smoking in Train: ट्रेन में सिगरेट पीना रेलवे अधिनियम की धारा 167 के तहत अपराध है. कानून की अवहेलना करते हुए दो युवकों को बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित अन्य यात्रियों के सामने ट्रेन के डिब्बे में खुलेआम धूम्रपान करते देखा गया. एक साथी यात्री ने युवकों की तस्वीरें और वीडियो लिए, जिसमें उन्हें सिगरेट जलाते और धूम्रपान करते हुए दिखाया गया है, जिससे दूसरों को बहुत चिढ़ हुई. यात्री ने यह भी साझा किया कि युवकों ने धूम्रपान करना नहीं छोड़ा और जब दूसरों ने उनके कृत्य पर आपत्ति जताई तो गालियां दीं.