तिरंगा तो फहरा लिया, अब इस तरीके से कर सकते हैं वापस; अपमान न हो इसलिए शुरू हुई नई मुहिम
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तिरंगा तो फहरा लिया, अब इस तरीके से कर सकते हैं वापस; अपमान न हो इसलिए शुरू हुई नई मुहिम

Har Ghar Tiranga: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त के बीच देश में हर घर तिरंगा अभियान कैंपेन की शुरुआत की थी. लेकिन अब जरूरत है कि तिरंगे का अपमान न हो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं. इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं.

तिरंगा तो फहरा लिया, अब इस तरीके से कर सकते हैं वापस; अपमान न हो इसलिए शुरू हुई नई मुहिम

Tiranga Collection Drive: भारत की आजादी को 75 साल पूरे हुए तो सभी देशवासियों ने पीएम के आवाहन पर 'हर घर तिरंगा' कैंपेन को सफल बनाया. इस दौरान पूरे देश में तिरंगे फहराए गए और लोगों ने पूरी शान से 15 अगस्त तक खूब तिरंगे खरीदे. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 अगस्त के बीच देश में हर घर तिरंगा अभियान कैंपेन की शुरुआत की थी. जिसके तहत पूरे देश में घरों, सड़कों, बाजारों और कार्यालयों को राष्ट्रीय ध्वज से सजाया गया था. 

तिरंगे के अनादर को रोकने के लिए नई मुहिम

हालांकि अब 15 अगस्त तो बीत गया लेकिन चिंता इस बात की है तिरंगे का अनादर न हो. ऐसे में कुछ संस्थाएं खास मुहिम भी चला रही हैं. तिरंगे का अपमान ना हो इसके लिए आईओसी (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन) ने 16 अगस्त यानी आज से देश भर में फ्लैग कलेक्शन ड्राइव की शुरुआत की है. इस ड्राइव के जरिए कोई भी इंडियन ऑयल के नजदीकी पेट्रोल पंप पर जाकर तिरंगे को जमा कर सकेगा. इस वजह से जो भी शख्स अपने घर पर अब तिरंगा नहीं फहराना चाहता हो वो अपनी इच्छा से अपना तिरंगा पेट्रोल पंप पर जमा कर सकते हैं.

दिल्ली में तिरंगों को वापस करने के लिए करें ये काम

इसके अलावा राजधानी दिल्ली में प्रत्येक आरडब्ल्यूए यूज्ड तिरंगों को इकट्ठा करेगा. इसके बाद इसे कागज या कपड़े में लपेटा जाएगा. जब आरडब्ल्यूए कार्यालयों में झंडे एकत्र कर लिए जाएंगे, तो वे पिक-अप शेड्यूल करने के लिए 9205192511 पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक सोमवार से शनिवार तक कॉल कर सकते हैं. वहां से उनके तिरंगे उठा लिए जाएंगे. इसके अलावा राजधानी दिल्ली के लोग एमसीडी की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर जाकर अपने संबंधित सैनिटरी इंस्पेक्टरों, एएसआई के साथ-साथ सफाई सैनिकों से उनको फोन नंबरों पर सीधे संपर्क कर सकते हैं.

झंडे को लेकर क्या कहता है कानून?

गौरतलब है कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 यह अनिवार्य करती है कि झंडों को नगरपालिका के कचरे के साथ नहीं फेंका जाना चाहिए, इसके साथ ही निजी तौर पर इसे दफनाना या जलाना नहीं चाहिए. साथ ही लोग नगर निगम की जोनल कार्यालयों से भी संपर्क कर सकते हैं. वहां स्वच्छता निरीक्षकों को तिरंगा जमा करा सकते हैं. इस कलेक्शन के दौरान यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि तिरंगे का निपटान गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है या नहीं.

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