सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को रिपब्लिक टीवी (Republic TV) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि टीवी चैनल को हाई कोर्ट जाना चाहिए.
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नई दिल्ली: टीआरपी घोटाले मामले (TRP Scam) में रिपब्लिक टीवी (Republic TV) को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को सुनवाई करते रिपब्लिक टीवी को बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा है. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड, जस्टिस इंदू मल्होत्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि टीवी चैनल को हाई कोर्ट जाना चाहिए.
रिपब्लिक टीवी ने SC में दायर की थी याचिका
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका ARG आउटलायर मीडिया प्राइवेट लिमिटेड और रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने दाखिल की थी. टीआरपी घोटाले में रिपब्लिक टीवी के अधिकारियों को जारी समन को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की गई थी. याचिका में महाराष्ट्र सरकार के अलावा, मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह, कांदीवली थाने के एसएचओ, मुंबई क्राइम ब्रांच, हंसा रिसर्च ग्रुप और भारत सरकार को पक्षकार बनाया गया था.
SC ने कहा- आपके ऑफिस से हाईकोर्ट दूर नहीं
सुनवाई करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "याचिकाकर्ता का ऑफिस वर्ली में है. जितनी दूर आपके ऑफिस से फ्लोरा फाउंटेन है उतनी ही दूर बॉम्बे हाई कोर्ट भी है. तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट जा सकते हैं." सुनवाई के दौरान बेंच के अध्यक्ष जस्टिस चंद्रचूड़ ने पुलिस कमिश्नर के मीडिया को इंटरव्यू देने पर भी टिप्पणी की.
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हाई कोर्ट नहीं जाना गलत संदेश
उच्चतम न्यायालय ने कहा, "सीआरपीसी के तहत जांच का सामना करने वाले किसी भी सामान्य नागरिक की तरह आपको भी हाई कोर्ट जाना चाहिए. आपने पहले ही हाई कोर्ट में याचिका दायर की है और इस याचिका पर हाईकोर्ट के बिना विचार करने से संदेश जाएगा कि हमें उच्च न्यायालयों पर विश्वास नहीं है."
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