2जी लाइसेंस: सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand16282

2जी लाइसेंस: सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज

उच्चतम न्यायालय ने 2जी मामले में 122 लाइसेंस रद्द करने के उसके दो फरवरी के फैसले पर पुनर्विचार के लिये सात दूरसंचार कंपनियों द्वारा दायर सभी पुनर्विचार याचिकायें बुधवार को खारिज कर दी।

दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने 2जी मामले में 122 लाइसेंस रद्द करने के उसके दो फरवरी के फैसले पर पुनर्विचार के लिये सात दूरसंचार कंपनियों द्वारा दायर सभी पुनर्विचार याचिकायें बुधवार को खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा है कि फैसले में कोई गलती नहीं की गई जिस पर पुनर्विचार की जरूर हो।

 

उच्चतम न्यायालय की पीठ ने सात दूरसंचार कंपनियों द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका पर अलग से आदेश देते हुये कहा, हमने पुनर्विचार याचिका और मामले के रिकॉर्ड पर सावधानीपूर्वक गौर किया और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि जिस फैसले पर पुनर्विचार का आग्रह किया गया है, उसमें ऐसी कोई गलती नहीं है जिससे इसके पुनर्विचार की जरुरत महसूस होती हो।

न्यायालय ने जिन सात कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज किया उनमें वीडियाकोन टेलिक्म्युनिकेशंस लि., एस. टेल लिमिटेड, सिस्तेमा श्याम टेली सर्विसेज लिमिटेड, टाटा टेलिसर्विसेज लिमिटेड, यूनिटेक वायरलेस (तमिलनाडु) प्रा. लि., एतिसलात डीबी टेलिकॉम प्रा लिमिटेड और आइडिया सेल्यूलर लिमिटेड शामिल हैं।  (एजेंसी)

Trending news