YES Bank मामले में वाधवन बंधु को नहीं मिलेगी जमानत, SC ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक
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YES Bank मामले में वाधवन बंधु को नहीं मिलेगी जमानत, SC ने हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट ने 20 अगस्त के जमानत दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश आने तक जमानत पर रोक लगा दी है. 

सुप्रीम कोर्ट का फाइल फोटो।

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने येस बैंक (YES Bank) से जुड़े हवाला केस के आरोपी डीएचएफएल के प्रोमोटर कपिल और धीरज वधावन बंधु को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट अगले आदेश आने तक यानी 7 अक्टूबर तक यह रोक जारी रहेगी. 

आपको बताते चलें कि हाई कोर्ट ने 20 अगस्त के जमानत दी थी. आरोपियों की दलील थी कि उनके न्यायिक हिरासत में होने पर ED ने सीआरपीसी कानून के प्रावधानों के अनुसार तय 60 दिनों में ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की थी. इसलिए आरोपी जमानत पाने के हकदार हो गए. 

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आरोपियों को 14 मई को हिरासत में लिया गया था, जिनकी हिरासत के 60 दिन 12 जुलाई को पूरे हो गए. लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चार्जशीट 13 जुलाई को निचली अदालत में दाखिल की. ईडी की दलील है कि जितने दिन आरोपी ईडी के रिमांड की हिरासत अवधि में रहे, वे दिन 60 दिनों की तय अवधि में शामिल नहीं होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कि वह इस कानूनी पहलू की समीक्षा करेगा, अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी.

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