रेलवे (Railways) द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि रेलवे में 'खलासी’ (Khalasi) के लिए नई भर्ती नहीं की जाएगी. हालांकि महाप्रबंधकों को ऐसे रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारियों (Regular Employees) को नियुक्त करने की अनुमति दी है.
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नई दिल्ली: रेलवे (Railway) ने वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर काम करने वाले 'खलासी' (Khalasi) या 'बंगला चपरासी' के पद पर किसी भी नई नियुक्ति (Railway Recrutiment) को रोकने का फैसला किया है लेकिन महाप्रबंधकों को ऐसे रिक्त पदों पर नियमित कर्मचारियों (Regular Employees) को भरने की अनुमति दी है. रेलवे द्वारा जारी एक आदेश में यह जानकारी दी गई.
रेलवे बोर्ड (Railway Board) द्वारा अगस्त में एक पत्र में संकेत दिया गया था कि लंबे समय से चली आ रही 'खलासी' की नियुक्ति प्रणाली (Khalasi Recrutiment) को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा. उसके बाद 1 दिसंबर को जारी मौजूदा आदेश में संकेत दिया गया कि इसे जारी रखा जाएगा, हालांकि नई नियुक्तियां नहीं की जाएंगी.
नियमित कर्मचारियों की नियुक्ति
दरअसल, रेलवे ने वरिष्ठ अधिकारियों के आवासों पर काम करने वाले 'खलासी' या 'बंगला चपरासी' के पद पर किसी भी नई नियुक्ति को रोकने का फैसला लिया है. इन पदों पर अब रेलवे के नियमित कर्मचारियों की ही नियुक्ति होगी.
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जीएम कर सकेंगे नियुक्त
रेलवे द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, खलासी के इन पदों पर अब जीएम यानी सिर्फ महाप्रबंधक ही सीधी नियुक्ति कर पाएंगे.
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