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नई दिल्ली: देशभर में हर दिन चोरी, छेड़खानी और बलात्कार (Rape) के कई मामले सामने आते हैं. ऐसे में सरकारी (Government) और गैर सरकारी संस्थाएं (NGO) महिलाओं की सुरक्षा (Women Safety) के लिए अग्रसर हैं. सभी की कोशिश है कि भारत को महिलाओं के लिए एक सुरक्षित देश बनाया जा सके. सरकार के साथ ही हर महिला को खुद भी अपनी सुरक्षा के प्रति सावधान रहना चाहिए. इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) पर जानिए महिलाओं के लिए जारी किए गए कुछ हेल्पलाइन नंबर (Women Helpline Number) और उनके अधिकार (Women Rights).
अपराधों के खिलाफ लड़ने के लिए हर महिला को अपनी सुरक्षा के प्रति जिम्मेदार और सजग रहने की जरूरत है. अगर आप कहीं भी, किसी के भी साथ किसी तरह का अपराध या अन्याय होते हुए देखें तो पुलिस या संबंधित क्षेत्रों के अधिकारियों को सूचित करना न भूलें. हर महिला के फोन में राज्य और केंद्र सरकार द्वारा जारी कुछ हेल्पलाइन नंबर (Women Helpline Number) जरूर होने चाहिए. इससे जरूरत पड़ने पर मदद मांगने में समय बर्बाद नहीं होगा.
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महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉमन नंबर्स के अलावा प्रदेशों ने अपने-अपने अलग हेल्पलाइन नंबर (Women Helpline Number) भी जारी किए हैं. इन फोन नंबर्स पर किसी भी वक्त कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है. यहां तक कि घरेलू उत्पीड़न (Domestic Violence) की शिकार महिलाएं भी राष्ट्रीय महिला आयोग (National Women Commission) में शिकायत दर्ज करा सकती हैं. जानिए महिलाओं के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर.
पुलिस - 100, 112
राष्ट्रीय महिला आयोग - 011-26942369, 26944754
महिला हेल्पलाइन घरेलू शोषण - 181
महिला हेल्पलाइन (अखिल भारतीय) - 1091
महिला रेलवे सुरक्षा हेल्पलाइन नंबर (Women Railway Security Helpline Number) - 182
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर (Child Helpline Number) - 1098
दिल्ली महिला आयोग (Delhi Women Commission) - 011-23378044, 23378317, 23370597
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission) - 011-23385368, 9810298900
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ऊपर बताए गए हेल्पलाइन नंबर के अलावा कुछ एनजीओ (NGO) द्वारा जारी किए गए नंबरों की जानकारी होना भी जरूरी है.
ऑल इंडिया वुमंस कॉन्फेरेंस (All India Women's Conference) - 011-43389100, 011-43389101, 011-43389102, 011-43389103
स्नेहा एनजीओ (मुंबई के लिए) - 98330 52684, 91675 35765
जागोरी (JAGORI) - 011-26692700
सार्थक (SARTHAK) - 011-26853846, 26524061
नारी रक्षा समिति - 011-23973949
प्रतिधि (कानूनी मदद) - 011-22527259
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हर महिला को अपने कानूनी अधिकारों (Women Legal Rights) के बारे में भी पता होना चाहिए. इनकी जानकारी होने से जरूरत पड़ने पर किसी से मदद की गुजारिश करने के बजाय आप अपनी मदद खुद कर सकेंगी.
1. कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) के तहत, महिला पीड़ितों (Female Victims) को मुफ्त में कानूनी मदद (Legal Help) लेने का अधिकार है. वे कानूनी सेवा प्राधिकरण से वकील की मांग भी कर सकती हैं.
2. महिलाओं को किसी भी हाल में रात में या सूरज ढलने के बाद गिरफ्तार (Arrest) नहीं किया जा सकता है.
3. महिलाओं को कार्यस्थल पर होने वाले उत्पीड़न (Women Workplace Harrassment) के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है.
4. किसी चिकित्सीय, कानूनी, साइको-सोशल मदद या अस्थाई तौर पर ठहरने के लिए महिलाएं सखी सेंटर (Sakhi Centre) जा सकती हैं. देशभर में सखी सेंटर के 500 केंद्र हैं.
5. साइबर क्राइम (Cyber Crime) या ब्लैकमेलिंग (Blackmailing) की स्थिति में Cybercrime.gov.in पर शिकायत की जा सकती है.
6. कार्यस्थल पर किसी भी तरह के उत्पीड़न के खिलाफ Shebox.nic.in पर शिकायत फाइल की जा सकती है.