चंदौलिया बेल मामला: हाईकोर्ट के फैसले पर रोक
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चंदौलिया बेल मामला: हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

2जी स्पेक्ट्रम मामले के मुख्‍य आरोपियों में से एक आरके चंदौलिया की जमानत की उम्‍मीद बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चंदौलिया को जमानत देने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।

ज़ी न्‍यूज ब्‍यूरो/एजेंसी

 

नई दिल्‍ली : 2जी स्पेक्ट्रम मामले के मुख्‍य आरोपियों में से एक आरके चंदौलिया की जमानत की उम्‍मीद बढ़ गई है।सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चंदौलिया को जमानत देने संबंधी दिल्ली हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है। पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के निजी सचिव चंदौलिया की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई होगी।

 

दो दिसंबर के अपने अंतरिम आदेश में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की विशेष अदालत द्वारा चंदौलिया को दी गई जमानत पर रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दो दिसंबर 2011 को जो अंतरिम आदेश दिया गया था उस पर तब तक रोक लगी रहेगी जब तक कि न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी के नेतृत्व वाली पीठ चंदौलिया की याचिका पर निर्णय नहीं लेती।

 

गौरतलब है कि इससे पहले न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी के नेतृत्व वाली पीठ ने ही पांच कॉरपोरेट दिग्गजों को जमानत दी थी।

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