SEBI ने बढ़ा दी इसकी समयसीमा, अफवाहों को लेकर रहें चौकन्ने!
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SEBI ने बढ़ा दी इसकी समयसीमा, अफवाहों को लेकर रहें चौकन्ने!

SEBI News: सेबी की ओर से सितंबर के महीने में लिस्टेड कंपनियों को समयसीमा का अनुपालन करने के लिए और समय दिया था. वहीं अब सेबी ने लिस्टेड कंपनियों के जरिए बाजार अफवाहों की अनिवार्य रूप से पुष्टि या खंडन करने की समयसीमा बढ़ा दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

SEBI ने बढ़ा दी इसकी समयसीमा, अफवाहों को लेकर रहें चौकन्ने!

SEBI Update: भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से निवेशकों के हितों के लिए कई कदम उठाए गए हैं. अब सेबी की ओर से खुलासा आवश्यकताओं को सुव्यवस्थित करने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया गया है. इसके साथ ही सेबी की ओर से अहम कदम उठाते हुए लिस्टेड कंपनियों के जरिए बाजार अफवाहों की अनिवार्य रूप से पुष्टि या खंडन करने की समयसीमा बढ़ा दी है. आइए जानते हैं इसके बारे में...

सेबी ने उठाया कदम

सेबी की ओर से निवेशकों की हितों की रक्षा की जाती है और उन्हें किसी भी गलत खबर से बचाने के लिए भी कदम उठाए जाते हैं. इस बीच सेबी ने इससे पहले सितंबर के अंत में एक सर्कुलर के जरिए लिस्टेड कंपनियों को समयसीमा का अनुपालन करने के लिए और समय दिया था. सर्कुलर के मुताबिक, मार्केट कैप के लिहाज से टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों के लिए मुख्यधारा के मीडिया में रिपोर्ट की गई किसी भी बाजार संबंधी अफवाह की पुष्टि, खंडन या स्पष्टीकरण की समयसीमा एक फरवरी, 2024 तक बढ़ा दी गई है.

नियमों में संशोधन

इससे पहले यह समयसीमा इस साल एक अक्टूबर थी. इसी तरह टॉप 250 लिस्टेड इकाइयों के लिए नियम एक अप्रैल, 2024 के बजाय एक अगस्त, 2024 से लागू होगा. सोमवार को जारी एक गजट अधिसूचना के अनुसार, समयसीमा बढ़ाने के लिए नियामक ने लिस्टेड दायित्व और खुलासा जरूरत (एलओडीआर) नियमों में संशोधन किया है.

संचालन को मजबूत करना

इस नियम का मकसद लिस्टेड इकाइयों में कामकाज के संचालन को मजबूत करना है. प्रकटीकरण आवश्यकताओं के तहत, इन कंपनियों को ‘‘ मुख्यधारा के मीडिया में आई किसी खबर, किसी भी घटना या जानकारी की पुष्टि, खंडन या स्पष्टीकरण करना होगा जो प्रकृति में सामान्य नहीं है और जो निवेश करने वाली जनता के बीच चर्चा में है. कंपनियों को खबर आने के 24 घंटे के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा. (इनपुट: भाषा)

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