जयपुर: राजस्थान में सचिन पायलट खेमे के विधायकों को स्पीकर ने नोटिस जारी किया था जिसके खिलाफ पायलट खेमा उच्च न्यायालय चला गया और वहां से अशोक गहलोत गुट को झटका लगा है. राजस्थान हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक कोई भी कार्रवाई करने से स्पीकर के हाथ बांध दिए. इसके खिलाफ अब स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है.
सुप्रीम कोर्ट जाएंगे राजस्थान के विधानसभा स्पीकर
Speaker's responsibilities are well defined by Supreme Court & Constitution. As Speaker I got an application & to seek info on it, I issued show-cause notice. If show cause notice will not be issued by authority, then what is the work of authority: Rajasthan Assembly Speaker https://t.co/FhZCQ3APUN
— ANI (@ANI) July 22, 2020
आपको बता दें कि विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने आज कहा कि किसी विधायक को नोटिस देने या उसे अयोग्य घोषित करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को होता है. जबतक मैं कोई निर्णय नहीं लेता, अदालत मामले में दखल नहीं दे सकती है. उन्होंने कहा कि ऐसे में हाईकोर्ट के निर्णय को लेकर वे सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल करेंगे.
सिर्फ नोटिस भेजा है, कोई फैसला नहीं लिया
राजस्थान के स्पीकर सीपी जोशी ने कहा कि हमने केवल अभी विधायकों को नोटिस भेजा है और उन पर अभी कोई कार्रवाई नहीं की है. सीपी जोशी ने कहा कि किसी विधायक को अयोग्य घोषित करने का अधिकार स्पीकर का है, जबतक निर्णय ना हो जाए उस तबतक कोई इसमें दखल नहीं दे सकता है.
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उन्होंने कहा कि हम संसदीय लोकतंत्र की पालन कर रहे हैं और विधायक के क्रियाकलापों पर नजर रखना और उसे नोटिस देने स्पीकर का अधिकार है. गौरतलब है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार पर संकट है और उसे अपने विधायकों को होटल में छिपाना पड़ा है. दूसरी तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट एक दूसरे को गिराने में लगे हैं.