ऑफिस वालों ने निकालने से पहले नहीं दिया 'विदाई कार्ड', एम्प्लाई ने कंपनी को कोर्ट में घसीटा
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ऑफिस वालों ने निकालने से पहले नहीं दिया 'विदाई कार्ड', एम्प्लाई ने कंपनी को कोर्ट में घसीटा

British Airways: महिला ने अपने पूर्व कंपनी पर केस दायर किया था क्योंकि उन्हें विदाई कार्ड नहीं दिया गया था. लेकिन, वह अपना मुकदमा हार गई. रिपोर्ट्स से पता चला है कि उनके लिए एक कार्ड तो बनाया गया था, लेकिन केवल तीन लोगों ने ही उस पर हस्ताक्षर किया था.

 

ऑफिस वालों ने निकालने से पहले नहीं दिया 'विदाई कार्ड', एम्प्लाई ने कंपनी को कोर्ट में घसीटा

Farewell Card Employee: एक ब्रिटिश महिला ने अपने पूर्व कंपनी पर केस दायर किया था क्योंकि उन्हें विदाई कार्ड नहीं दिया गया था. लेकिन, वह अपना मुकदमा हार गई. रिपोर्ट्स से पता चला है कि उनके लिए एक कार्ड तो बनाया गया था, लेकिन केवल तीन लोगों ने ही उस पर हस्ताक्षर किया था. द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार, करेन कोनाघन के सहयोगियों ने सोचा कि इतने कम लोगों ने हस्ताक्षर करने की जहमत उठाई है तो उनको कार्ड देना अपमानजनक होगा. कोनाघन ने कहा कि यह बहुत बुरा है कि उन्हें विदाई कार्ड नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि इससे ऐसा लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस समूह (IAG) कंपनी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया.

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IAG कंपनी ब्रिटिश एयरवेज की मालिक है. इस कंपनी ने कोनाघन को 2021 में निकाल दिया था. कोनाघन के एक पूर्व सहयोगी ने न्यायाधीश को बताया कि उनके लिए विदाई कार्ड खरीदा गया था. लेकिन, बहुत कम लोगों ने उस पर नाम लिखा था. इसलिए, कार्ड उन्हें नहीं दिया गया. जज पालमर ने कहा कि कार्ड देना ही अच्छा नहीं होता अगर बहुत कम लोगों ने नाम लिखा हो.

महिला का मामला कर दिया गया खारिज

कोनाघन नाम की एक महिला ने अपनी कंपनी के खिलाफ 40 शिकायतें दर्ज की थीं. उन्होंने कहा कि उनके साथ यौन उत्पीड़न किया गया था, उन्हें सताया गया और उन्हें गलत तरीके से निकाल दिया गया. लेकिन, अदालत ने सभी शिकायतें खारिज कर दीं. जज ने कहा कि महिला बहुत ज्यादा शक करती थीं और सामान्य बातचीत को भी उत्पीड़न समझती थीं. एक बार, महिला ने कहा कि एक सहकर्मी ने उनके शब्द की नकल की थी. उन्होंने यह भी शिकायत की कि एक सहकर्मी ने उनसे मजाक किया था.

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कोर्ट को बताया गया कि कोनाघन सितंबर 2021 में नॉर्थ यॉर्कशायर के रिचमंड में चली गईं. लेकिन, सभी IAG कर्मचारियों को हीथ्रो में कार्यालय से दो घंटे के भीतर रहने की उम्मीद थी. कोर्ट ने फैसला सुनाया कि महिला ने जो शिकायतें की थीं, उनमें से कई सही नहीं थीं. उन्होंने कहा कि अगर ये बातें हुई भी हों, तो ये सामान्य बातचीत थीं.

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