Imran Khan को बड़ी राहत, अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की बेल, बाकी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक
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Imran Khan को बड़ी राहत, अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की बेल, बाकी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक

Islamabad High Court on Imran Khan:  जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की एक बेंच ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की. सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई, जिसके बाद कोर्ट ने इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 2 हफ्ते की जमानत दे दी.

Imran Khan को बड़ी राहत, अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की बेल, बाकी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक

 Imran Khan Case: इस्लामाबाद हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दो हफ्ते के लिए जमानत दे दी. इसके अलावा कोर्ट ने बाकी मामलों में भी उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मई तक इमरान खान को गिरफ्तार न किया जाए. जस्टिस मियांगुल हसन औरंगजेब और जस्टिस समन रफत इम्तियाज की एक बेंच ने अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले की सुनवाई की. सुरक्षा कारणों से सुनवाई करीब दो घंटे की देरी से शुरू हुई. मंगलवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट परिसर से इमरान की गिरफ्तारी को अवैध और गैरकानूनी ठहराया था. 

इससे पहले दिन में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बेंच ने कोर्ट रूम में एक वकील की नारेबाजी के कारण इमरान की जमानत याचिका पर सुनवाई कुछ देर के लिए टाल दी थी. नाराज जजों ने बाद में कहा कि सुनवाई शुक्रवार की नमाज के बाद फिर शुरू होगी.

वकीलों ने दायर की ये याचिकाएं

डॉन न्यूज के मुताबिक,इमरान के वकीलों ने चार एक्स्ट्रा याचिकाएं दाखिल कीं, जिनमें हाई कोर्ट से इमरान के खिलाफ सभी मामलों को एक साथ अटैच किए जाने और अफसरों को उनके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारियां देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. वहीं पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री राणा सनाउल्लाह ने कहा कि पाकिस्तान सरकार से इमरान खान को राहत नहीं मिलेगी. हम इमरान खान को 17 मई के बाद गिरफ्तार करेंगे.

खान को नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (एनएबी) ने उनके खिलाफ एक गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के बाद अल-कादिर मामले में मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कॉम्प्लेक्स से अरेस्ट किया था. जब अर्द्धसैनिक रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार किया तो पूरे पाकिस्तान में बवाल शुरू हो गया. विरोध-प्रदर्शन के कारण इस्लामाबाद के अलावा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सेना तैनात करनी पड़ी.

सुप्रीम कोर्ट से मिली थी राहत

गौरतलब है कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था, तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा था. लेकिन इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने पुलिस को यह भी आदेश दिया कि इमरान को सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा में रखा जाए और सुबह 11 बजे हाई कोर्ट में पेश किया जाए.

टीवी पर जारी फुटेज में कोर्ट रूम के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस और रेंजर्स अधिकारी तैनात दिखे. इसके अलावा एंट्री गेट के सामने कंटीले तार लगे नजर आए. हाई कोर्ट के बाहर के फुटेज में कई वकील खान के समर्थन में नारेबाजी भी करते दिखे. 

(एजेंसी इनपुट के साथ)

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