Pakistan: HC ने दी इमरान खान को राहत, अटक जेल में मिलेंगी मेडिकल सुविधाएं, परिवार-दोस्तों से मिलने की इजाजत
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Pakistan: HC ने दी इमरान खान को राहत, अटक जेल में मिलेंगी मेडिकल सुविधाएं, परिवार-दोस्तों से मिलने की इजाजत

Imran Khan News: अदालती आदेश में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान जेल नियमावली,1978 के तहत वे सभी सुविधाएं दी जाएं, जिनके वह हकदार हैं.

Pakistan: HC ने दी इमरान खान को राहत, अटक जेल में मिलेंगी मेडिकल सुविधाएं, परिवार-दोस्तों से मिलने की इजाजत

Pakistan News: इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को अटक जेल प्रशासन को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को उपयुक्त मेडिकल सुविधाएं मुहैया करने का निर्देश दिया.  साथ ही उन्हें अपने दोस्तों और परिवार से कानून के मुताबिक मिलने की इजाजत देने को भी कहा.

डॉन न्यूज ने अदालत के हवाले से कहा, ‘उन्हें (पूर्व प्रधानमंत्री को) नमाज अदा करने वाली चटाई और कुरान का अंग्रेजी प्रारूप भी मुहैया कराया जा सकता है.’ कोर्ट ने कहा, ‘उन्हें उपयुक्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं.’

तोशाखाना मामले में हुई गिरफ्तारी
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के प्रमुख इमरान को एक निचली अदालत ने राजकीय तोहफों का विवरण छिपाने को लेकर तोशाखाना मामले में पांच अगस्त को दोषी करार दिया था.

निचली अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को इमरान को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बजाय उन्हें लाहौर पुलिस ने गिरफ्तार किया.

अदालत ने आदेश दिया था कि अदियाला जेल अधीक्षक इमरान की अगवानी करेंगे, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को अटक जेल ले जाया गया.

इमरान खान के वकीलों ने लगाए गंभीर आरोप
पंजाब जेल विभाग ने पूर्व प्रधानमंत्री को ‘बी’ श्रेणी की सुविधाएं दीं. हालांकि, उनके वकीलों ने दावा किया है कि उन्हें परेशान करने वाली दशा में रखा गया और ‘सी’ श्रेणी की जेल सुविधाएं दी गईं.

इसके बाद, इमरान ने अटक जेल से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बेहतर सुविधाओं के तहत रखे जाने का अनुरोध करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया.

इमरान ने अपनी कानूनी टीम, परिवार के सदस्यों, चिकित्सक फैसल सुल्तान और राजनीतिक सहयोगियों को नियमित रूप से उनसे मिलने के लिए जेल आने देने की अनुमति मांगी.

पूर्व प्रधानमंत्री की पार्टी के वकीलों ने अटक जेल में उनकी सुरक्षा को लेकर शुक्रवार को गंभीर आशंकाएं जताईं.

पिछली सुनवाई में, अदालत ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. मुख्य न्यायाधीश आमिर फारूक ने कहा था कि वह इस पर एक उपयुक्त आदेश जारी करेंगे.

खान को वह सभी सुविधाएं मिलें जिनके वह हकदार’
अदालती आदेश में कहा गया है कि पूर्व प्रधानमंत्री को पाकिस्तान जेल नियमावली,1978 के तहत वे सभी सुविधाएं दी जाएं, जिनके वह हकदार हैं.

इससे अलग, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने इमरान के खिलाफ तोशाखाना मामले में एक पूर्ण रिकॉर्ड भी तलब किया है.

(इनपुट – न्यूज एजेंसी- भाषा)

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