पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में पैरवी के लिए भारत को वकील नियुक्त करने को कहा है. इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि वह वकील नियुक्त करने के संबंध में भारत को आदेश की प्रति भेजे.
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इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में पैरवी के भारत को वकील नियुक्त करने के लिए कहा है. पाकिस्तानी न्यायपालिका ने कहा कि ट्रायल से जुडी जरूरतों को देखते हुए भारत को दूसरा अवसर प्रदान करने की जरूरत है.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है मामले की सुनवाई
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अतहर मिनाल्लाह, न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजैद की पीठ ने कहा कि किसी भी संदेह को दूर करने और निष्पक्ष ट्रायल के लिए भारत सरकार को एक और अवसर देने की जरूरत है. जिससे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित हो सके.
फैसले की प्रति भारत भेजने का आदेश
पीठ ने कहा कि कमांडर जाधव को यह आश्वासन देना भी महत्वपूर्ण है कि उनके अधिकारों के सार्थक अनुपालन के लिए कोर्ट भरपूर कोशिश कर रहा है. अदालत ने पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल को निर्देश दिया कि इस आदेश की एक प्रति भारत सरकार को भेजी जाए.
पेशकश पर भारत नहीं दे रहा जवाब- पाकिस्तानी अटॉर्नी जनरल
पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने कहा कि कुलभूषण जाधव मामले पर भारतीय पक्ष की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है. जबकि जाधव ने दया याचिका न देने का फैसला किया है. जिसकी जानकारी पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भेजी गई है.
भारत ने वकील नियुक्त करने के मामले में नहीं दिया जवाब
उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान आईसीजे के फैसले को लागू करने की प्रक्रिया जारी रखे हुए है. लेकिन भारत समीक्षा के अधिकार में बाधा डाल रहा है. खालिद जावेद खान ने कहा कि आईसीजे के आदेशों का पालन करते हुए पाकिस्तान ने जाधव मामले में भारत को राजनयिक पहुंच (काउंसलर एक्सेस) दी. लेकिन भारत ने वकील नियुक्त करने की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दिया है.
अब 6 अक्टूबर को होगी मामले की सुनवाई
कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई एक महीने के लिए स्थगित कर दी है. अब अदालत में सुनवाई 6 अक्टूबर को होगी. बता दें कि नेवी के रिटायर्ड अधिकारी कुलभूषण जाधव ईरान में अपना बिजनेस कर रहे थे. तभी पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने उनका अपहरण कर लिया. फिलहाल वे जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की जेल में बंद हैं. उन्हें पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुना रखी है.
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