हर वाहन के साथ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है जरूरी, दुर्घटना होने पर ऐसे करें क्लेम
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार और बाइक खरीदने के दौरान अब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी है. अगर बाइक खरीदते हैं तो 5 सालों के लिए और कार खरीदने पर दो सालों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना जरूरी कर दिया गया है.
Apr 17, 2019, 07:00 AM IST
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के क्लेम का ये है तरीका, दुर्घटना होने पर आता है काम
भगवान न करे, लेकिन अगर आपके वाहन से किसी को नुकसान पहुंचता है तो ऐसी दशा में आपको क्या करना चाहिए, आई आज इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हैं.
Oct 1, 2018, 06:00 AM IST
सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजन को 1.22 करोड़ रूपए का मुआवजा
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2014 में हरियाणा में सड़क दुर्घटना में मारे गए एक कारोबारी के परिजन को 1.22 करोड़ रूपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
Aug 10, 2018, 09:37 PM IST