दुबई ने तैयार किया Lockdown से बाहर निकलने का खाका, ऐसी होगी रीओपनिंग
Advertisement

दुबई ने तैयार किया Lockdown से बाहर निकलने का खाका, ऐसी होगी रीओपनिंग

कोरोना (Coronavirus) महामारी से निपटने के लिए दुनिया के कई अन्य देशों की तरह दुबई ने भी लॉकडाउन जैसे कड़े उपाय लागू किये थे. अब दुबई ने इससे धीरे-धीरे बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियां पुन: शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है.

फाइल फोटो

दुबई: कोरोना (Coronavirus) महामारी से निपटने के लिए दुनिया के कई अन्य देशों की तरह दुबई ने भी लॉकडाउन जैसे कड़े उपाय लागू किये थे. अब दुबई ने इससे धीरे-धीरे बाहर निकलने की तैयारी शुरू कर दी है. सरकार ने व्यावसायिक गतिविधियां पुन: शुरू करने के लिए गाइडलाइन जारी की है. साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि इन गाइडलाइन का पालन सभी को सुनिश्चित करना होगा. सरकार की तरफ से कहा गया है कि व्यवसाय पुन: शुरू करने की घोषणा के बाद गाइडलाइन और प्रोटोकॉल का पालन करने वालों को व्यावसायिक गतिविधियों को अमल में लाने की इजाजत होगी. सरकार ने अलग-अलग सेक्टर के लिए गाइडलाइन जारी है. 

1) थोक और खुदरा व्यापार
शॉपिंग मॉल, हाई-स्ट्रीट, सूक्स, थोक व्यवसाय को पुन: खोलने की अनुमति होगी, लेकिन मॉल आदि में पारिवारिक मनोरंजन, सिनेमा जैसी गतिविधियों की मनाही रहेगी और चेंजिंग रूम एवं प्रार्थना कक्ष भी बंद रखे जाएंगे. थोक और खुदरा व्यापार के तहत आने वाले प्रतिष्ठान 10 घंटे ही खुले रह सकेंगे और ग्राहकों खरीदारी के लिए केवल 3 घंटे का समय मिलेगा. कर्मचारियों की संख्या भी 30 फीसदी से ज्यादा नहीं रखी जाएगी. यानी कंपनियां या व्यवसायी केवल 30 प्रतिशत कर्मचारियों को ही नौकरी पर बुला सकेंगे. 

क्या करना होगा?

-मॉल के साथी कॉमन क्षेत्रों की सफाई करनी होगी. जिसमें शौचालय भी शामिल है. प्रवेश द्वार को भी बार-बार सैनेटाइज किया जायेगा. यह सुनिश्चित करना होगा कि मॉल में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की स्क्रीनिंग और जांच की जाए. इसमें स्टाफ, ठेकेदार से लेकर आम जनता तक शामिल है. मॉल में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क लगाना होगा और जो इसका पालन नहीं करेगा उसे मॉल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा. साथ ही हैंड सैनेटाइजेशन मशीन स्थापित करनी होगी. संभावित पॉजिटिव लोगों के लिए एक छोटा क्षेत्र आरक्षित रखना होगा. यदि पॉजिटिव मामले सामने आते हैं या भीड़ को नियंत्रित करना पड़ता है, तो इस स्थिति के लिए प्रक्रियाएं मौजूद होनी चाहिए. कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा और परिसर को स्वच्छ रखने के संबंध में जागरूक करना होगा. प्रत्येक ट्रायल के बाद प्रत्येक आइटम को सैनेटाइज करना होगा. खुदरा विक्रेता व्यक्तिगत वस्तुओं के लिए ‘नो रिटर्न पॉलिसी’ लागू नहीं कर पाएंगे. फैशन, सहायक सामग्री और परिधानों के ट्रायल से संक्रमण का खतरा हो सकता है. लिहाजा उपभोक्ता अधिकारों को बनाए रखते हुए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक कस्टमर ट्रायल (जैसे फिटिंग रूम) के बाद स्वच्छता उपायों को अमल में लाया जाना चाहिए.

-ग्राहकों को स्मार्ट भुगतान (नकद के बजाये क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड) के लिए जागरूक करना, लेकिन नकद भुगतान मान्य रहेगा और उससे इंकार नहीं किया जा सकता. प्रत्येक इस्तेमाल के बाद शौचालयों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी. सभी प्रवेश द्वार, एलीवेटर, और एस्केलेटर (या कोई अन्य परिसर/सतह, जो लोगों के सबसे ज्यादा संपर्क में आते हैं) को नियमित रूप से सैनेटाइज करने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों की उपलब्धता ज़रूरी है. 
आपूर्ति श्रृंखला और भंडारण की स्वच्छता को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष स्थान नामित करें, यानी उस बिंदु जहां से आइटम/ कपड़े मॉल या खुदरा स्टोर में प्रवेश करते हैं. मैन्युअल दरवाजों के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे लगाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संपर्क और संक्रमण के खतरे को कम किया जा सके. प्रवेश और निर्गम के लिए अलग-अलग दरवाजे होने चाहिए.

-ग्राहकों को ज्वेलरी ट्राय करते समय मास्क लगाना होगा. ग्राहक जिस ज्वेलरी को छूते हैं उसे सैनेटाइज किया जाए और यदि यह संभव नहीं है तो सम्बंधित ज्वेलरी को कुछ समय के लिए अलग रख दिया जाए. F&B आउटलेट के लिए सफाई उपायों (डाइनिंग के मामले में) के तहत डिस्पोजेबल, व्यक्तिगत रूप से व्रैप प्लास्टिक के बर्तन / डिश / पैकेज का उपयोग सुनिश्चित करना होगा. ग्राहक के इस्तेमाल के बाद हर बार सतह (टेबल, कुर्सी) को 75% एल्कोहल वाले पदार्थ से साफ़ करना होगा.
सभी कॉमन क्षेत्र, सेवा डेस्क और ग्राहक सेवा डेस्क पर लोगों के बीच 2 मीटर की दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करना होगा, लेकिन यह परिवार के सदस्यों के लिए लागू नहीं होगा. 30% से ज्यादा एलीवेटर क्षमता नहीं होनी चाहिए. F&B (डाइनिंग के मामले में) आउटलेट बैठक व्यवस्था को 30% कम किया जाना चाहिए और हर टेबल के बीच 6+ फीट की दूरी रखी हो. स्टोरों (एवं F&B डाइन-इन) को प्रवेश द्वारा पर एक लाल टैग लगाना होगा, जो यह दर्शाता हो कि क्षमता के मुताबिक ग्राहक पहले से अंदर मौजूद हैं. प्रति ग्राहक 4 फीट के आधार पर गणना की जाए. मॉल की 75 फीसदी पार्किंग बंद रहेगी. 

-भीड़-भीड़ से बचने के लिए मनोरंजन और पर्यटकों को आकर्षित करने वाली गतिविधियां (जैसे कि दुबई फाउंटेन) बंद रखें. किसी भी तरह की मनोरंजन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी. लोगों के बैठने के लिए के लगाईं गईं बेंच आदि को हटाना होगा, ताकि एक जगह ज्यादा लोग न जुटें. प्रबंधन यह स्पष्ट रूप से बताए कि ग्राहक केवल 3 घंटों के लिए ही मॉल आ सकते हैं. अनुशासन बनाये रखें, अपने बच्चों पर नजर रखें. आगंतुकों की संख्या को लेकर स्पष्ट संवाद किया जाए,यह  सुनिश्चित किया जाए कि मॉल सरकार की नीतियों का पालन करें. साथ ही सुनिश्चित करें कि निर्देशक या चेतावनी संकेतक और नोटिस नियमित अन्तराल पर इस तरह लगाये जाते हैं कि वे स्पष्ट रूप से दिखाई दें और उसमें निर्देश साफ़ नजर आ रहे हों.

-मॉल प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे विक्रेताओं को पट्टे पर लिए क्षेत्र के लिए पूरे दिन के किराये के बजाये प्रो-राटा के आधार पर केवल उतने समय का किराया ले जितने समय स्टोर खुला है. यदि विक्रेताओं को अपना पट्टा नवीनीकृत करना है, तो नवीनीकरण के बाद किराये में किसी भी तरह की बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए. मॉल को सभी प्रवेश द्वार खोलने होंगे, ताकि प्रवेश द्वार पर लगने वाली भीड़ से बचा जा सके. 60 से ज्यादा उम्र वाले और 3-12 उम्र के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा. न मॉल और न ही खुदरा विक्रेता सेल और प्रमोशनल गतिविधियों को रीओपनिंग के प्रथम चरण के दौरान अंजाम दे पाएंगे. फ़ूड कोर्ट और F&B आउटलेट सुनिश्चित करें कि F&B फिजिकल डिस्टेंसिंग को सक्षम करने के लिए फ़ूड कोर्ट सहित टेबलों के बीच 2 मीटर की दूरी रखी जाए. संभावित संक्रमितों को पता लगाने के लिए थर्मल स्कैनर/कैमरों की व्यवस्था की जाए.

2) परिवहन एवं लोजिस्टिक्स सेक्टर
मेट्रो, बस और टेक्सी सेवा पुन: शुरू हो सकेगी, लेकिन वॉटर ट्रांसपोर्ट, कार शेयरिंग, ट्राम और लिमो सेवाओं पर रोक रहेगी. जिन सेवाओं की अनुमति मिली है, वह केवल 12 घंटे तक संचालन कर पाएंगी. साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करना होगा. सार्वजानिक परिवहन स्टेशनों पर भीड़ के प्रबंधन के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं करनी होंगी. कर्मचारी और यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य करना होगा. सैनेटाइजेशन को नियमित रूप से अमल में लाना होगा. फ्लोर, सीट और निर्गम एवं प्रवेश द्वारा पर स्टीकर लगाने होंगे. एक बार में एक या अधिकतम दो लोग ही एलीवेटर इस्तेमाल कर पाएंगे. ट्रेन प्लेटफार्म पर भीड़ कम करने के लिए एस्केलेटर को बंद रखा जाएगा. इसके अलावा, वातानुकूलित प्रतीक्षा कक्ष बंद रखे जाएंगे. यात्रियों को टैक्सी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. ऑपरेटिंग लाइन की संख्या बढ़ाई जाएगी और पूरे शहर में सभी बस लाइन पुन: खोली जाएंगी. बैकअप बसों की व्यवस्था हो. ज़रूरत के हिसाब में बसों मो मोडिफाई किया जाए. 

3) निर्माण सेक्टर
बिल्डिंग, सिविल इंजीनियरिंग, विशेष निर्माण गतिविधियों को पुन: शुरू किया जा सकेगा. गाइडलाइन के अनुसार, सभी कर्मचारियों को कार्य अवधि के दौरान साइट के अन्दर ही रहना होगा, उन्हें निर्माण स्थल से बाहर जाने के इजाजत नहीं होगी. कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी. सभी कर्मचारियों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (मज़ल, दस्ताने और चश्मा) पहनने होंगे. कार्यस्थल में भीड़भाड़ से बचने अपर जोर दिया जाए. कर्मियों के लिए आराम का समय निर्धारित करना होगा. स्टोर कीपर के लिए फुल प्रोटेक्टिव सेट उपलब्ध रहने चाहिए. साइट के सैनेटाइजेशन की पर्याप्त व्यवस्था होना जरुरी है. डिलीवरी ट्रक के ड्राइवर को माल ढुलाई के दौरान बिना व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पहने बिना ड्राइवर केबिन से बाहर नहीं निकलना चाहिए. माल केवल निर्माण कर्मियों द्वारा उतारा जाए. पर्याप्त संख्या में डस्टबिन लगे रहने चाहिए. यदि किसी कमर्चारी में कोरोना के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत प्रबंधन को सूचित किया जाना चाहिए. कार्य क्षेत्र में आने वाले सभी लोगों की जांच होनी चाहिए और उन्हें सुरक्षा उपकरण पहनने चाहिए. 

4) विनिर्माण (Manufacturing)
सभी विनिर्माण गतिविधियों को पुन: शुरू करने की अनुमति होगी. कारखानों को हर 2-3 घंटों में कॉमन क्षेत्र, लंच रूम आदि को सैनेटाइज करना होगा. दिन में दो बार आने-जाने वालों का तापमान जांचा जायेगा. बीमार और ऐसे कर्मचारियों को काम पर नहीं आना चाहिए, जिनमें लक्षण नजर आ रहे हैं. मास्क, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा. COVID-19 के बारे में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए उनकी मूल भाषा में वीडियो आदि बनाने होंगे. हर आने-जाने वाले माल को सैनेटाइज किया जाएगा. माल की डिलीवरी अलग अलग शिफ्ट में की जाएगी. रिटेल आउटलेट को स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी. कर्मचारियों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन सुनिश्चित करना होगा. उनके लिए बसों की संख्या बढ़ानी होगी. सभी कर्मचारियों को एक साथ बुलाने के बजाये उन्हें शिफ्ट में बुलाने पर जोर होना चाहिए. 

5) अन्य कार्यालय
सभी तरह की गतिविधियों को अनुमति होगी. कार्यालय दिन में कुल 9 घंटे खुले रह सकेंगे और कर्मचारियों की संख्या 30 फीसदी से ज्यादा नहीं होगी. शौचालय सहित पूरे कार्यालय को सैनेटाइज करना होगा. कर्मचारियों को डिस्पोजेबल आदि प्रदान करने होंगे. यह सुनिश्चित करना होगा कि इमारत में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का तापमान जांचा जाए. बीमार कर्मचारियों को काम पर आने की इजाजत नहीं होगी. सभी कर्मियों को मास्क लगाना होगा और 2 मीटर के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. सुनिश्चित करना होगा कि इस अवधि के दौरान कर्मचारियों को वैले पार्किंग कीसुविधा न उपलब्ध कराई जाए. 

6) सोशल वेलफेयर सेवा

बुजुर्ग एवं PWD केयर होम, पुनर्वास और ऑस्टिम केंद्र, महिला और बच्चों के शेल्टर, डे केयर सेंटर, जुवेनाइल केंद्र खुले रहेंगे, लेकिन बुजुर्गों के क्लब,PWD क्लब, काउन्सलिंग एवं सोशल सेवाओं की अनुमति नहीं होगी. शौचालय सहित सभी क्षेत्रों का सैनेटाइजेशन किया जाए. पेंट्री बंद रहेंगी, आने-जाने वाले हर व्यक्ति का तापमान जांचा जायेगा. सभी कर्मचारियों और आगुंतकों को मास्क प्रवेश के साथ ही मास्क लगाना होगा. ऐसा न करने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया जायेगा. हैंड सैनेटाइजेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए. बिल्डिंग का प्रबंधन करने वाली कंपनी द्वारा मास्क खरीदी और सैनेटाइजेशन की व्यवस्था की जाएगी. बुजुर्ग एवं PWD केन्द्रों के लिए परिवार के सदस्यों से मिलने को सीमित किया जाएगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. ऑफिस और कॉमन एरिया के अंदर 30 फीस्ती से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए. कार्यालय प्रतिदिन 8 घंटे से ज्यादा नहीं खुलने चाहिए. बैठकों की संख्या सीमित करना और बैठक में 2 मीटर की दूरी बनाये रखते हुए 5 लोगों से अधिक नहीं होने चाहिए.

7) सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्य (रमजान के दौरान बरती जाने वालीं सावधानियां)

निजी स्थानों पर 10 लोगों से ज्यादा के एकत्र होने की मनाही है, जिसमें विवाह, अंतिम संस्कार आदि शामिल हैं. हाथ मिलाना, गले लगने की अनुमति नहीं है. फुतूर/शुहुर के दौरान यह सलाह दी जाती है कि कम से कम लोग एकत्र हों, जिसमें केवल रिश्तेदारों या नजदीकी दोस्तों को ही शामिल किया जाए.  चैरेटी और सरकारी संस्थानों की देखरेख में कराये जाने वाले सामूहिक दान को छोड़कर घर के बाहर किसी भी व्यक्ति को सीधे तौर पर खाना नहीं देना है.  संक्रमण के खतरे को कम करने के लिए अलग अलग घरों में रहने वाले परिवार के सदस्यों के बीच खाने को बांटा नहीं जाना चाहिए. हालांकि जब परिवार या दोस्तों से खाने की चीजें ले रहे हों, तब उन्हें अपने घर के बर्तनों में ही ध्यानपूर्वक लें. नमाज के लिए इकठ्ठा होने की अनुमति नहीं है. परिवार के सदस्यों का एक साथ नमाज पढ़ने के लिए उनका एक ही घर में रहना जरुरी है. उच्च जोखिम वाले परिवार के सदस्यों जैसे कि बुजुर्ग या गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति जो आपके घर में नहीं रहते, उनसे उनकी सुरक्षा के लिए नहीं मिलना चाहिए. 

घर में काम करने वाले लोगों को घर के बाहर के लोगों से नहीं मिलना चाहिए. उन्हें बाहर से खाने-पीने की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए. उन्हें बाहर के लोगों से मिलने के समय प्रोटेक्टिव गेयर देने चाहिए. केवल बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. निर्धारित मापदंडों के अनुसार परिवार से मिलना और बाहर की गतिविधि की अनुमति है. बुजुर्ग और गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को घर में रहने की सलाह दी जाती है. घर से निकलने समय मास्क लगाना चाहिए. यदि परिवार के किसी सदस्य में कोरोना के लक्षण नजर आते हैं, तो उसे तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना चाहिए और DHA से संपर्क करना चाहिए. 

गाइडलाइन को और विस्तार से जानने के लिए यहां क्लिक करें

Trending news