टैक्स के पैसे से अमेरिकी महिलाएं नहीं करा पाएंगी गर्भपात, ट्रंप प्रशासन ने बनाए नियम
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टैक्स के पैसे से अमेरिकी महिलाएं नहीं करा पाएंगी गर्भपात, ट्रंप प्रशासन ने बनाए नियम

करदाताओं से मिलने वाली राशि से वित्तपोषित परिवार नियोजन क्लीनिकों द्वारा गर्भपात के लिए रेफर करने पर रोक लगाई गई है.

माना जा रहा है नई नीति को अदालत में चुनौती दी जाएगी. (फाइल फोटो)

वाशिंगटन: अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को गर्भपात कराने की इच्छा रखने वाली महिलाओं के लिए नयी बाधाएं खड़ी करते हुए करदाताओं से मिलने वाली राशि से वित्तपोषित परिवार नियोजन क्लीनिकों द्वारा गर्भपात के लिए रेफर करने पर रोक लगा दी. निश्चित है कि नई नीति को अदालत में चुनौती दी जाएगी.

स्वास्थ्य एवं मानव सेवा विभाग की ओर से शुक्रवार को जारी अंतिम नियम के अनुसार संघीय वित्तपोषित परिवार नियोजन क्लीनिक के उसी क्षेत्र में गर्भपात सुविधा मुहैया कराने वाली इकाई के तौर पर होने पर भी रोक लगा दी गई. 

क्लीनिक के कर्मचारियों को मरीजों के साथ गर्भपात एवं अन्य विकल्पों की चर्चा की अभी भी इजाजत होगी. हालांकि इसकी अब कोई जरूरत नहीं होगी. यह कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी सरकारी नीति फिर से निर्धारित करने के कदमों में नवीनतम है.

अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि इसका गर्भपात के अलावा भी प्रभाव होगा. संभव है कि इससे निम्न आय वर्ग की महिलाओं को क्लीनिक की ओर से मिलने वाली स्वास्थ्य देखभाल सेवा तक पहुंच प्रभावित होगी. इन सेवाओं में गर्भनिरोधक, कैंसर जांच तथा यौन संचारित रोगों का इलाज शामिल है. कानून के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम गर्भपात पर आने वाले खर्च का भुगतान नहीं करता.

एएमए अध्यक्ष बारबरा एल मैकएनी ने एक बयान में कहा, ‘‘महिलाओं की इन चिकित्सकीय सेवाओं तक पहुंच होनी चाहिए, चाहे वे कहीं भी रहती हों, उनकी पृष्ठभूमि चाहे जो भी हो, या उनके पास कोई स्वास्थ्य बीमा हो.’’ 

(इनपुट भाषा से)

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