डैनियल पर्ल के हत्यारों को हिरासत में लेने को हम तैयार, PAK नहीं कर पा रहा न्‍याय: US
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डैनियल पर्ल के हत्यारों को हिरासत में लेने को हम तैयार, PAK नहीं कर पा रहा न्‍याय: US

 अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल जेफरी रोसेन ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में दो टूक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान से अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या का मामला नहीं संभल रहा तो वह इसके आरोपियों को हिरासत में लेने को तैयार हैं.

फाइल फोटो

इस्लामाबादः अमेरिका ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या के मामले में पाकिस्तान के न्यायालय न्याय नहीं कर पा रहे हैं तो वह इसके आरोपियों को हिरासत में लेने के लिए तैयार है. दरअसल, पाकिस्तान के सिंध हाई कोर्ट ने हाल ही में अमेरिकी पत्रकार की हत्या के आरोपियों को रिहा करने का आदेश दे दिया था. इसके बाद जब इस मामले में पाकिस्तान को अमेरिका ने चेताया तो उस चेतावनी से सहमे इमरान खान के नेतृत्व वाली सरकार ने पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारों की रिहाई पर रोक लगा दी थी.

बता दें कि पाकिस्तानी कोर्ट के आदेश पर ट्रंप प्रशासन ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे चिंताजनक करार दिया था. वहीं अब अमेरिका के कार्यवाहक अटॉर्नी जनरल जेफरी रोसेन ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में दो टूक कह दिया है कि अगर पाकिस्तान से मामला नहीं संभल रहा तो वह इसके आरोपियों को हिरासत में लेने को तैयार हैं.

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अमेरिका ने कहा, डैनियल के हत्यारों को भागने नहीं दे सकते
रोसेन ने एक बयान में दोहराया है कि अगर पाकिस्तानी अधिकारी न्याय करने में विफल रहते हैं, तो अमेरिका अपने यहां पर मुकदमा चलाने के लिए प्रमुख दोषी उमर शेख को हिरासत में लेना चाहेगा. उन्होंने कहा, "उसकी सजा को खत्म करने और उसे रिहा करने का न्यायिक आदेश आतंकवाद के सभी पीड़ितों के लिए बड़ा आघात है." पाकिस्तानी सरकार और न्यायिक प्रणाली पर अविश्वास जाहिर करते हुए रोसेन ने कहा, "यदि ये प्रयास सफल नहीं होते हैं, तो अमेरिका उमर शेख को हिरासत में लेने के लिए तैयार है. डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में हम उसे कानून की पकड़ से भागने नहीं दे सकते हैं."

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अमेरिका का बयान सिंध हाई कोर्ट द्वारा हिरासत से आरोपियों को रिहा करने के फैसले के मद्देनजर आया है. गौरतलब है कि सिंध हाई कोर्ट की दो न्यायाधीशों की पीठ ने पिछले सप्ताह सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे शेख और अन्य आरोपियों को किसी भी प्रकार की हिरासत में ना रखें और उनकी हिरासत से जुड़ी सिंध सरकार की सभी अधिसूचनाओं को अमान्य घोषित कर दिया था.

 

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