पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 18 साल पहले अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के चार आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा
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कराची: पाकिस्तान के सिंध प्रांत में 18 साल पहले अमेरिकी पत्रकार डैनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के चार आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के आधार पर मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में यह बात कही है.
24 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट ने दिया था रिहा करने का आदेश
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेतृत्व वाली सिंध सरकार का मानना है कि अहमद उमर सईद शेख, फहद नसीम अहमद, सैयद सलमान साकिब, शेख आदिल -- इन चार आरोपियों के संबंध में 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का दिया आदेश अभी भी उनके दायरे में है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने कहा था कि सुनवाई की अगली तारीख तक आरोपियों को रिहा नहीं किया जाएगा. अब 24 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट ने सिंध सरकार को तुरंत इन्हें रिहा किए जाने का आदेश दिया, जिसके तीन बाद यह खबर सामने आई है.
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सूत्रों ने द एक्सप्रेस ट्रिब्यून को बताया कि सिंध सरकार के द्वारा भी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी जाएगी. इससे पहले 2 अक्टूबर को सिंध हाईकोर्ट की एक बेंच ने 2 अप्रैल को शेख सईद की मौत की सजा को सात साल जेल में बदल दिया था. साल 2002 में अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के दक्षिण एशिया ब्यूरो प्रमुख 38 वर्षीय डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिए जाने का फैसला सुनाया.