मुंबई: ICICI Bank की पूर्व CEO चंदा कोचर को स्पेशल PMLA कोर्ट ने जमानत दे दी है. अदालत ने 5 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है. साथ ही यह आदेश दिया है कि वह बिना कोर्ट से इजाजत लिए देश से बाहर ना जाएं.
बता दें कि पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ चंदा कोचर की अपील को खारिज कर दिया था.
गैरकानूनी ढ़ंग से वीडियोकॉन को कर्ज देने का आरोप
गौरतलब है कि चंदा कोचर ICICI बैंक से नियमों का उल्लंघन कर वीडियोकॉन को अवैध रूप से कर्ज देने का गंभीर आरोप झेल रही हैं. चंदा कोचर (Chanda Kochhar) और वीडियोकॉन के मालिक वेणुगोपाल धुत को आज PMLA कोर्ट ने अदालत में हाजिर रहने का आदेश दिया है. ED इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर कर रहा है.
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प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि इस तरह चन्दा कोचर ने अपने पति के माध्यम से धूत से फायदे के बदले फायदा उठाया. ईडी ने अपनी जांच के बाद कोचर दंपत्ति और धूत के खिलाफ मामले में नवंबर 2020 में आरोप पत्र दायर किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी अपील
आपको बता दें कि इससे पूर्व पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने ICICI बैंक की प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ चंदा कोचर की अपील को खारिज कर दिया था.
सुप्रीम कोर्ट ने मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल नहीं देने का फैसला किया जिसने चंदा कोचर की याचिका खारिज कर दी थी. तब देश री शीर्ष अदालत ने कहा था कि हम हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं. यह बैंक और नियोक्ता के बीच निजी अनुबंध के दायरे में आता है.चंदा कोचर ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस आदेश की अपील की थी जिसने आईसीआईसीआई बैंक की एमडी और सीईओ के रूप में बर्खास्तगी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
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