भोपालः मध्य प्रदेश में Love jihad का मामला सामने आया है. मामले की जानकारी मिलते ही सरकारी अमला तुरंत एक्शन में आ गया है. विधेयक आने से पहले ही केस आने को लेकर नरोत्तम मिश्रा ने तुरंत जांच के आदेश दिए हैं.
लव जिहाद की शिकार युवती मदद के लिए प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आवास पहुंची. गृह मंत्री ने भोपाल DIG को इस मामले की जांच का आदेश दे दिया है ओर से पीड़ित युवती को मदद का भरोसा दिया है.
शादी के बाद पता चली सच्चाई
जानकारी के मुताबिक, युवती का कहना है कि गेहूखेड़ा इलाके में रहने वाले युवक से उसकी करीब साल भर पहले मुलाकात हुई थी. उस वक़्त युवक ने अपना नाम उमेश बताया और पीड़ित युवती से मन्दिर में शादी कर ली. युवती का शादी के बाद एक बच्चा भी है. युवती का कहना है बाद में पता चला कि उसके पति का नाम उमेश नहीं सलमान है.
धर्म परिवर्तन के लिए दबाव
मदद के लिए पहुंची पीड़ित युवती का आरोप है कि काफी दिनों तक उसका पति अपना नाम बदलकर उमेश बनकर ही उसके साथ रहा. लेकिन बाद में उसका असली चेहरा सामने आया. उसका पति अब उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा है. इतना ही नहीं धर्म परिवर्तन न करने की वजह से उसे घर में प्रताड़ित किया जा रहा है.
पीड़ित युवती की मानें तो आरोपी पति ने उसके बच्चे को भी मारने की कोशिश की. पीड़ित के आरोपों के आधार पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है मामले की जांच की जाएगी और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
एमपी में बना रहा लव ज़िहाद के खिलाफ कानून
इधर मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद रोकने के लिए सख्त कानूनी प्रावधान करने की तैयारी कर रही है. प्रदेश सरकार लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने जा रही है. हाल ही में इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया गया है. जिसके तहत लव जिहाद के आरोप सही पाए जाने पर दोषी के खिलाफ 10 साल तक की सजा हो सकती है.
यूपी में विधेयक पास
CM Yogi ने भी उत्तर प्रदेश में कानून बनाने के लिए आदेश दिए थे. लव जिहाद को लेकर उत्तर प्रदेश सख्त है. प्रदेश की योगी कैबिनेट ने 'उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म समपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020' (Love jihad' Ordinance News in UP) पास कर दिया है.
इस अध्यादेश के कानून का रूप लेने के बाद गैरकानूनी धर्म परिवर्तन के साथ-साथ कथित लव जिहाद पर भी रोक लग जाएगी.
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