रामपुर: समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें जारी हैं. चुनाव लड़ना तो दूर अब वह मतदान भी नहीं कर पाएंगे. अभद्र भाषा मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद अब आजम खान का नाम रामपुर में मतदाता सूची से हटा दिया गया है. यानी सपा के वरिष्ठ नेता रामपुर की अपनी पारंपरिक सीट पर पांच दिसंबर को होने वाले उपचुनाव में मतदान नहीं कर पाएंगे.
क्यों लिया गया एक्शन
मतदाता सूची से आजम खान का नाम हटाने का निर्णय रामपुर निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) की ओर से लिया गया. भाजपा के चुनाव उम्मीदवार आकाश सक्सेना की एक शिकायत पर यह कार्रवाई की गई. आजम खान का नाम सूची से हटाने के लिए कानून के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया गया था.
फैसले का आधार
ईआरओ ने अपने फैसले में कहा, आवेदक (आकाश सक्सेना) की ओर से प्रस्तुत आवेदन के साथ अदालत के फैसले/आदेश और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के तहत मोहम्मद आजम खान का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है. बता दें कि रामपुर के विधायक रहे खान को पिछले महीने अभद्र भाषा के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.
यह भी पढ़िएः धर्मपरिवर्तन: इस राज्य में बोडो आदिवासी जबरन बनाए जा रहे ईसाई, मोदी-शाह को लिखे खत में खुलासा
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.