कोलकाता: पश्चिम बंगाल में विधानसभा के अंतिम चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होना है. इसके बाद 2 मई को नतीजे घोषित किये जायेंगे. बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है और अब केवल अंतिम चरण का मतदान होना है. पश्चिम बंगाल के अलावा तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव हो चुके हैं.
सभी के लिए RT PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी
Election Commission makes it mandatory for candidates and their agents to show negative RT-PCR test reports or complete vaccination reports to enter counting centres pic.twitter.com/RtMfAhgi76
— ANI (@ANI) April 28, 2021
पांच राज्यों की विधानसभा चुनावों के लिए 2 मई को होने वाली मतगणना के दिन कोई भी प्रत्याशी अब कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के बिना मतगणना केंद्र के अंदर नहीं जा सकेगा.
चुनाव आयोग के नए फैसले के मुताबिक, अगर किसी प्रत्याशी को मतगणना केंद्र के अंदर जाना है तो या तो उसने वैक्सीन की दोनों खुराकें ली हो या फिर उसके पास कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट हो. यह रिपोर्ट भी 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए.
विजय जुलूस पर पहले से रोक
चुनाव आयोग ने मंगलवार को आदेश जारी किया है कि 2 मई को मतगणना के दौरान या बाद में विजय जुलूस निकालने पर पाबंदी रहेगी. कोरोना का कहर लगातार पूरे देश में विकराल होता जा रहा है. इस बीच चुनाव आयोग को हाई कोर्ट से कड़ी फटकार भी लग चुकी है.
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हाई कोर्ट ने लगाई थी कड़ी फटकार
हाई कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी के वीभत्स होने का इंतजार किया और समय रहते कोई भी सख्त कदम नहीं उठाए. इसलिए जितनी भी मौत हो रही हैं उनके लिये चुनाव आयोग जिम्मेदार है और उस पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए.
चुनाव आयोग के नए आदेश के मुताबिक प्रत्याशियों और उनके एजेंटों को मतगणना केंद्र में जाने के लिए निगेटिव आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी. यह रिपोर्ट 48 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं हो सकती. हालांकि, जिन लोगों कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें ले ली हैं, उन्हें रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं होगी.
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