सांसद प्रवेश वर्मा पर फिर रोक, अगले 24 घंटे नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन करता पाए जाने के कारण प्रवेश वर्मा पर 5 फरवरी शाम 6 बजे से 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगाया जाता है. आयोग के आदेश के मुताबिक, इस अवधि में प्रवेश जनसभा, रैली, रोडशो नहीं कर पाएंगे और न ही इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे. 

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Feb 6, 2020, 01:36 PM IST
 सांसद प्रवेश वर्मा पर फिर रोक, अगले 24 घंटे नहीं कर पाएंगे चुनाव प्रचार

नई दिल्लीः चुनाव आयोग ने एक बार फिर भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा पर के चुनाव प्रचार करने पर रोक लगा दी है. यह रोक 24 घंटे के लिए लगी है. इसके पहले मंगलवार को ही उनकी 96 घंटे की रोक की अवधि समाप्त हुई थी. उन पर यह रोक सीएम केजरीवाल के खिलाफ बयानों को लेकर लगाई गई है. इससे पहले वे दिन में सीएम अरविंद केजरीवाल पर दंगा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए संसद में गांधी स्मारक के पास धरने पर बैठ गए थे.

इस दौरान उन्होंने अपने हाथ में एक कार्ड लिया हुआ था, जिसमें लिखा था, 'आतंक का दूसरा नाम केजरीवाल. वर्मा ने केजरीवाल पर दिल्ली में लोगों को बंदूक उठाने और दंगा भड़काने के लिए उकसाने का आरोप लगाया.

'दिल्ली में दंगा कराना चाहते हैं केजरीवाल'
उन्होंने कहा, मैं केजरीवाल को एक आतंकवादी कह रहा हूं, क्योंकि वह दिल्ली के लोगों को बंदूक पकड़ा रहे हैं. वह आप कार्यकताओं को पैसे दे रहे हैं और उन्हें भड़काकर गोली चलवा रहे हैं. यह बहुत शर्मनाक है. वे लोग राजनीति के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए है. मैं लोगों से विकास के लिए मतदान करने की अपील करता हूं. लेकिन आप दिल्ली में दंगा करवाना चाहती है. वे सभी मुस्लिमों के वोट लेना चाहते हैं. ऐसा कहते हुए प्रवेश वर्मा का इशारा शाहीन बाग में गोली चलाने वाले कपिल गुर्जर की ओर था. 

कपिल गुर्जर का लिया नाम
शाहीनबाग में गोली चलाने के आरोपी कपिल गुर्जर के बारे में बात करते हुए, वर्मा ने कहा, वह आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, जो पार्टी कार्यालय में आप नेता संजय सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुआ था. लोगों ने मुझे बताया है कि वह तब से उनके संपर्क में था. वह उनके कैंपेन में भी गया है. 

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गुरुवार शाम से थम जाएगा चुनाव प्रचार
चुनाव आयोग ने कहा है कि आचार संहिता के उल्लंघन करता पाए जाने के कारण प्रवेश वर्मा पर 5 फरवरी शाम 6 बजे से 24 घंटे तक प्रचार पर रोक लगाया जाता है. आयोग के आदेश के मुताबिक, इस अवधि में प्रवेश जनसभा, रैली, रोडशो नहीं कर पाएंगे और न ही इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे. दिल्ली में विधानसभा चुनाव का प्रचार गुरुवार शाम 6 बजे बंद हो जाएगा.

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