Bhushan Kumar की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप की FIR कैंसिल करने से किया मना

T Series owner Bhushan Kumar: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी.कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर कैंसिल करने से मना कर दिया.

Written by - Manushri Bajpai | Last Updated : Apr 27, 2023, 04:02 PM IST
  • मुश्किल में टी सीरीज के मालिक भूषण कुमार
  • रेप एफआईआर नहीं हुई कैंसिल
Bhushan Kumar की बढ़ी मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेप की FIR कैंसिल करने से किया मना

नई दिल्ली: T Series owner Bhushan Kumar: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को टी-सीरीज के मालिक भूषण कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी.कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर कैंसिल करने से मना कर दिया. कोर्ट फैसला सुनाते हुए कहा केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता अब मामले को रद्द करने के लिए सहमति दे रहा था, इसका मतलब ये नहीं है कि इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए. बता दें कि एक महिला मॉडल ने भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए आरजी दाखिल की थी.

एफआईआर नहीं हुई रद्द

जस्टिस एएस गडकरी और पीडी नाइक की बेंच ने जुलाई 2021 में भूषण कुमार के खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर को रद्द किये जाने की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान बेंच ने कहा, 'सिर्फ इसलिए कि पक्ष सहमति दे रहे हैं इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) के तहत मामले को रद्द कर दिया जाएगा. हमें एफआईआर के कंटेंट, रिकॉर्ड किए गए बयानों को ध्यान से देखना होगा कि क्राइम जघन्य था या नहीं. दर्ज शिकायत में मामला सहमतिपूर्ण नहीं लगता है.' 

2 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई के लिए 2 जुलाई 2023 की डेट दी है. वहीं मामले में भूषण कुमार के वकील निरंजन मुंदरगी ने कोर्ट में अपनी दलील कहा कि 2017 में कथित तौर हुए रेप की घटना के लिए जुलाई 2021 में एफआईआर दर्ज हुई थी.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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उन्होंने कोर्ट को सूचना दी कि पुलिस ने संबंधित मजिस्ट्रेट की कोर्ट के सामने बी-समरी रिपोर्ट दी थी. मजिस्ट्रेट बी समरी रिपोर्ट को खारिज कर दिया था.  

क्यों नहीं रद्द हुई FIR

हाईकोर्ट ने  बुधवार को सुनवाई के दौरान एफआईआर, शिकायतकर्ता महिला द्वारा मामले को रद्द करने के लिए अपनी सहमति देने वाले एफिडेविट और मजिस्ट्रेट की अदालत द्वारा पारित आदेश को दोबारा देखा. बेंच के अनुसार कंटेंट यह नहीं दर्शाता है कि आरोपी और महिला के बीच संबंध सहमति से बने थे. कोर्ट ने कहा कि सहमति एफआईआर को कैंसिल करने के लिए काफी नहीं है.ज्यादातर धारा 376 के तहत, शिकायतकर्ता की सहमति से एफआईआर को कैंसिल किया जा सकता है. लेकिन यहां शिकायतकर्ता का कहना है कि वह 'सरकमस्टेंशियल मिसअंडरस्टैंडिग' की वजह से मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाह रही है.

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