नई दिल्ली: कोलकाता की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी को स्कूल भर्ती घोटाले के संबंध में पूछताछ के लिए 21 सितंबर तक केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की हिरासत में भेज दिया. अदालत ने पश्चिम बंगाल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (डब्ल्यूबीबीएसई) के पूर्व अध्यक्ष कल्याणमय गांगुली को भी 21 सितंबर तक के लिए सीबीआई की हिरासत में भेज दिया.
आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
कल्याणमय गांगुली को गुरुवार को गिरफ्तार किया गया था. अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी. इससे पहले सीबीआई ने सरकारी स्कूलों में समूह-सी के कथित भर्ती घोटाले के संबंध में दोनों को विशेष अदालत में पेश किया.
कल्याणमय गांगुली को बृहस्पतिवार को एजेंसी के कोलकाता कार्यालय में पूछताछ के लिए बुलाया गया था और उनके असहयोगपूर्ण रवैये के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था. दिन में अदालत परिसर में प्रवेश करते समय उन्होंने पत्रकारों से कोई बात नहीं की.
पांच लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ था मामला
एजेंसी ने इस सिलसिले में 20 मई को कल्याणमय गांगुली समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. आरोप है कि इन सभी ने एक आपराधिक साजिश के तहत पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्कूलों में समूह-सी कर्मियों के पदों पर अयोग्य और गैर-सूचीबद्ध उम्मीदवारों को अनुचित लाभ दिया.
पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को घोटाले में उनकी कथित संलिप्तता के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा गिरफ्तार किए जाने के लगभग दो महीने बाद पूर्व डब्ल्यूबीबीएसई अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया. अगस्त में सीबीआई ने एसएससी के पूर्व सलाहकार डॉ शांति प्रसाद सिन्हा और इसके पूर्व सचिव अशोक कुमार साहा को एसएससी घोटाले में उनकी संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार किया था.
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