ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट की वो 5 बड़ी बातें, जिससे झूठ होगा बेनकाब और सच आएगा सामने

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में दूसरे चरण की सर्वें रिपोर्ट सौंपी गई है, 12 से 15 पन्नो की रिपोर्ट में कुछ  महत्वपूर्ण अंश की जानकारी जी मीडिया को मिली है.

Written by - Shivam Pratap | Last Updated : May 19, 2022, 01:06 PM IST
  • सर्वे रिपोर्ट में कहा गया- और खुदाई हो, सच्चाई निकाली जाए
  • बावजूद तलाश के फव्वारे का कोई पानी सप्लाई की जगह नहीं मिली
ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट की वो 5 बड़ी बातें, जिससे झूठ होगा बेनकाब और सच आएगा सामने

नई दिल्ली: ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर हर पल एक नया अपडेट सामने आ रहा है. इसी कड़ी में आज वाराणसी की जिला अदालत में दूसरे चरण की सर्वें रिपोर्ट सौंपी गई है, 12 से 15 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण अंश की जानकारी ज़ी मीडिया को मिली है. आपको इस रिपोर्ट से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण जानकारी पढ़नी चाहिए.

ज्ञानवापी सर्वे रिपोर्ट की 5 बड़ी बातें..

1). सूत्रों ने ज़ी मीडिया को बताया कि 1921 में दीन मुहम्मद वाले केस में मस्जिद वाली जगह पर सरकारी दस्तावेज में 3 पेड़ दर्ज हैं, उस दौरान उसमें एक बेल का पेड़ है, जो आज यहाँ नहीं है वहीं सरकारी रेवेन्यू के जो पुराने दस्तावेज हैं वो भी निकाले गए हैं और रिपोर्ट में जोड़े गए हैं.

2). डॉ. विलियम एल्थर द्वारा लिखी गई 'काशी द सिटी इलष्ट्रीयस' किताब से एक नक्शा भी रिपोर्ट में लगाया गया है, क्योंकि वकीलों का मानना है कि अंग्रेज न हिंदू थे और न ही मुसलमान थे.

3). सर्वें के दौरान जो फोटो क्लिक की गईं हैं उन तस्वीरों को सर्वे के दौरान तुरंत सील किया गया था और अब उन्हें भी कोर्ट में जमा की गई है, ताकि फोटो कोई चुरा ना ले या वायरल ना कर दे.

4). सर्वे के दौरान तमाम तलाश के बावजूद फव्वारे के लिए कोई पानी सप्लाई की जगह नहीं मिली, सिर्फ एक छेद मिला है जो साबित करता है कि वो फव्वारा नहीं है. जब टीम ने वादी पक्ष से पाइपलाइन की बात कही तो मुस्लिम पक्ष कोई भी पाइपलाइन नहीं दिखा पाया है.

5). रिपोर्ट में कहा गया है कि और खुदाई हो ताकि सब सच्चाई निकाली जाए. सर्वे के दौरान सिर्फ 1 ताला तोड़ा गया है.

वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगाई है. ज्ञानवापी पर SC में कल तक सुनवाई टल गई है. कल 3 बजे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि तब तक निचली अदालत आदेश ना दे. तब तक के लिए लोअर कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा दी गई है.

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