नई दिल्ली: ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIPMLB) ने कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है, जिसने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी.
कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती
अधिवक्ता एमआर शमशाद के माध्यम से दायर याचिका में याचिकाकर्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दो मुस्लिम महिला सदस्यों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के 15 मार्च, 2022 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में ड्रेस कोड को सख्ती से लागू करने से संबंधित सरकारी आदेश को बरकरार रखा गया है.
याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला इस्लामी ग्रंथों के बारे में गलत समझ को पेश करता है, विशेष रूप से इस्लामी कानून का प्राथमिक और उच्चतम स्रोत यानी पवित्र कुरान. बोर्ड ने दावा किया, 'कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम महिलाओं की धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक अधिकारों में कटौती की है.'
AIPMLB ने आगे कहा कि कुछ छिटपुट समूहों ने दिसंबर 2021 में हिजाब का अभ्यास करने वाली मुस्लिम छात्राओं को परेशान करना शुरू कर दिया और जब यह बड़े पैमाने पर बढ़ गया, तो कर्नाटक सरकार ने 5 फरवरी, 2022 को सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें चुनिंदा लोगों के प्रत्यक्ष भेदभाव का मुद्दा बनाया गया था.
कैसे शुरू हुआ हिजाव विवाद? जानें
31 दिसंबर 2021 को कर्नाटक के जिला उडुपी में मौजूद पीयू कॉलेज में 6 लड़कियों को हिजाब पहनने से रोका गया. इसके बाद इन लड़कियों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया.
इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने छात्राओं के अभिभावकों के साथ बैठक की लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला. इसके बाद उडुपी के विधायक रघुपति भट ने कहा कि "छात्राएं बिना हिजाब के नहीं आ सकतीं, वो ऑनलाइन पढ़ाई करें". छात्राओं ने ऑनलाइन क्लास लेने से मना कर दिया था. मामला धीरे-धीरे बढ़ता चला गया और विवाद अदालत की चौखट पर पहुंच गया.
इसे भी पढ़ें- BJP के इस नेता ने प्रियंका गांधी वाड्रा को तुरंत बुलाया जयपुर, भेजा ट्रेन का टिकट
हालांकि एआईएमपीएलबी ने स्पष्ट किया कि वे कर्नाटक उच्च न्यायालय में सुने गए मामले में पक्षकार नहीं थे, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि इस मुद्दे को उठाने के लिए वर्तमान मामले में उसके पास एक उपयुक्त स्थान है. इस साल फरवरी में, कर्नाटक सरकार ने हिजाब पहनने पर विरोध और विवादों के कारण हाई स्कूल और कॉलेजों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया था, मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है.
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.