छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए बनेंगें अलग टीकाकरण केंद्र, जानिए क्या था विवाद

जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग में आने वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए विभिन्न जिलों में टीकाकरण केंद्र स्थापित करने जा रही है. इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि वह अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणियों से संबंधित लोगों को 1/3 अनुपात में टीके उपलब्ध कराएगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : May 8, 2021, 04:29 PM IST
  • विभिन्न जिलों में टीकाकरण केंद्र बनाएगी छत्तीसगढ़ सरकार
  • छत्तीसगढ शासन ने सभी जिलों के कलेक्टर के नाम पत्र लिखा
छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे वालों के लिए बनेंगें अलग टीकाकरण केंद्र, जानिए क्या था विवाद

नई दिल्लीः छत्तीसगढ़ सरकार ने ने राज्य में टीकाकरण के लिए गाइडलाइन तैयार की है. इसके तहत विभिन्न जिलों में टीकाकरण केंद्र स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही सरकार अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणियों से संबंधित लोगों को 1/3 अनुपात में टीके उपलब्ध कराएगी.

दरअसल, छत्तीसगढ़ में टीकाकरण के दौरान आरक्षण जैसा मामला चर्चित हुआ था. इसके खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसके बाद कोर्ट ने  टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया थी. कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है. हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे. 

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विभिन्न जिलों में बनेंगे टीकाकरण केंद्र
जानकारी के मुताबिक, छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के 18 से 45 आयु वर्ग में आने वाले लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए विभिन्न जिलों में टीकाकरण केंद्र स्थापित करने जा रही है. इसके अलावा सरकार ने घोषणा की है कि वह अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल श्रेणियों से संबंधित लोगों को 1/3 अनुपात में टीके उपलब्ध कराएगी.

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कल यानी शुक्रवार (7 मई) को राज्य सरकार को 18-45 आयु वर्ग के लोगों के लिए तुरंत टीकाकरण शुरू करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने 1/3 अनुपात में अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल समूहों के टीकाकरण को जारी रखने की स्वतंत्रता दी थी, जब तक कि सरकार अपनी टीकाकरण नीति को अंतिम रूप नहीं दे देती. 

टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने का निर्देश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संबंधित विभागों के सचिवों के साथ चर्चा करने और टीकों के आवंटन के अनुपात को ठीक करने का निर्देश दिया था. साथ ही कोर्ट ने टीकाकरण के तीसरे चरण में 18-45 आयु वर्ग लोगों के बीच वैक्सीन को एक समान तरीके से वितरित करने के लिए कहा था.

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि गरीबी रेखा से नीचे अंत्योदय समूह और गरीबी रेखा से ऊपर से संबंधित व्यक्तियों को सभी प्रासंगिक पहलुओं के संदर्भ में टीके आवंटन का एक उचित अनुपात तय करें.

ये बनाई गई है गाइडलाइन
शासन ने इसके बाद शनिवार को सभी जिलों के कलेक्टर के नाम पत्र लिखा है. पत्र में 11 बिंदुओं में निर्देश दिए गए हैं. इनमें कहा गया है कि अंत्योदय, बीपीएल और एपीएल धारकों के लिए अलग-अलग टीकाकरण केंद्र बनाए जाएंगे.

इसके अलावा हर केंद्र पर बैनर लगाकर इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाएगी कि वह केंद्र किस श्रेणी का है. यह भी निर्दश दिया गया है कि प्रत्येक केंद्र में जितनी वैक्सीन होगी उतने ही लोगों को प्रवेश दिया जाएगा.

वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर आना अनिवार्य होगा. 

छत्तीसगढ़ सरकार की योजना पर हुआ था विवाद
छत्तीसगढ़ में कोरोना के टीकाकरण में आरक्षण को लेकर दायर याचिकाओं पर हाई कोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई थी. इस दौरान हाईकोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया था. कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया था कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है.

हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नई नीति बनाने के निर्देश दिए थे. सरकार ने राज्य में पहले अंत्योदय कार्डधारी परिवारों के पात्र लोगों का टीकाकरण करने का फैसला किया है. इसके बाद बीपीएल और फिर एपीएल का नंबर आएगा.

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