बेकाबू कोरोना के बीच महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में बढ़ी पाबंदियां

 मध्य प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू को तीन मई से बढ़ाकर सात मई कर दिया गया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 28, 2021, 07:41 PM IST
  • महाराष्ट्र में भी 15 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां
  • चंडीगढ़ में भी बढ़ाई गई सख्ती
बेकाबू कोरोना के बीच महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश में बढ़ी पाबंदियां

मुंबई: देश भर में कोरोना वायरस लगातार बेकाबू हो रहा है. कुछ जगहों पर भले ही लॉकडाउन और पाबंदियों की वजह से कोरोना की रफ्तार में कुछ कमी देखी गयी है लेकिन संक्रमण की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या में कमी नहीं आ रही है. इस बीच कोरोना से जूझ रहे दो बड़े राज्यों ने सख्ती पहले से और अधिक बढ़ा दी है.

मध्यप्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कुछ कमी आ रही है मगर स्थिति अब भी सामान्य नहीं है. यही कारण है कि राज्य में कोरोना कर्फ्यू को तीन मई से बढ़ाकर सात मई कर दिया गया है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को कोरोना नियंत्रण के संदर्भ में मंत्रियों और अधिकारियों के साथ वीडियो कॉफ्रेंसिंग की और कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने से ही कोरोना पर विजय पाई जा सकती है. 

प्रदेश एक्टिव केसेस में देश में सातवें नंबर से बेहतर स्थिति में होकर 11 वें नंबर पर आ गया है परंतु कोरोना का स्वरूप कब क्या रूप ले ले इसलिए हमें संभलकर चलना होगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की दर लगातार घट रही है.

 मंगलवार को यह दर 22.76 प्रतिशत थी जो आज घटकर कर 21.71 प्रतिशत हो गई है. इसके साथ ही रिकवरी दर में लगातार वृद्धि हुई है. प्रदेश में कोरोना की रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है. गत 23 अप्रैल को रिकवरी दर 80.41 प्रतिशत थी जो बढ़कर 81.75 प्रतिशत हो गयी है. इसके साथ रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कल तक कुल 11 हजार 577 थी आज 14 हजार 156 हो गई है.

ये भी पढ़ें- Election Results in 5 States: RT PCR निगेटिव रिपोर्ट के बिना मतगणना केंद्र नहीं पहुंच सकते प्रत्याशी और एजेंट

महाराष्ट्र में भी 15 मई तक लागू रहेंगी पाबंदियां

कोरोना के चलते महाराष्ट्र में सख़्त पाबंदियों की मियाद बढ़ाई गई है. अब 1 मई की जगह अब 15 मई तक पाबंदियां लागू रहेंगी. उद्धव कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है. जरूरी सेवाओं के लिए पहले की तरह छूट रहेगी.

चंडीगढ़ में भी बढ़ाई गई सख्ती

29 अप्रैल से शुरू होकर अगले आदेश तक 'कोरोना कर्फ्यू' हर दिन शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा.   सभी दुकानों, मॉल, मल्टीप्लेक्स आदि को शाम 5 बजे तक बंद करना अनिवार्य होगा. चंडीगढ़ प्रशासन के मुताबिक रात्रि कर्फ्यू के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़