नई दिल्ली: पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक पर कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण कानून (केकोका) की धारा के तहत मुकदमा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए ये फैसला सुनाया है. जस्टिस एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है.
गौरी लंकेश की बहन ने दी थी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती
दरअसल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने पत्रकार गौरी लंकेश हत्या मामले में आरोपी मोहन नायक के खिलाफ कर्नाटक संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (केसीओसीए) के तहत आरोपों को खारिज कर दिया था. इसके बाद 22 अप्रैल को गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश और कर्नाटक सरकार ने केकोका की धारा हटाने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कविता लंकेश की याचिका पर नोटिस जारी किया था और सभी पक्षों से जवाब देने को कहा था. 21 सितंबर को सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
2017 में हुई थी लंकेश की हत्या
लंकेश की पांच सितंबर, 2017 की रात बेंगलुरु के राजराजेश्वरी नगर में उनके घर के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.
और पढ़ें- Drug Case: अनन्या पांडे के घर NCB की रेड, जारी हुआ समन
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.