Haryana: निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देगी खट्टर सरकार, जानिये पूरा कानून

 हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया गया है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 4, 2021, 02:57 PM IST
  • राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देगी खट्टर सरकार
  • 50 हजार से ज्यादा सैलरी वालों पर लागू नहीं होगा कानून
Haryana: निजी क्षेत्र में राज्य के लोगों को 75 फीसदी आरक्षण देगी खट्टर सरकार, जानिये पूरा कानून

चंडीगढ़: हरियाणा की मनोहर लाल सरकार ने बड़ी घोषणा की है. हरियाणा में निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित रखने का फैसला किया गया है. इस फैसला का बहुत बड़ी असर स्थानीय कंपनियों पर पड़ेगा. हरियाणा में प्राइवेट कंपनी की 75 फीसदी नौकरी कुछ शर्तों के साथ अब हरियाणा के ही लोगों को देनी होगी.  

जानिये पूरा कानून

खट्टर सरकार ने जिस कानून को लागू करने का ऐलान किया है उस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं. कुछ लोग इसे संविधान के कई अनुच्छेदों के खिलाफ बता रहे हैं तो कुछ लोग इस कानून को क्षेत्रीय भेदभाव से जोड़ रहे हैं.

आपको बता दें कि इस कानून के मुताबिक हरियाणा की प्राइवेट नौकरियों में अब 75% रोजगार सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही मिलेगा. इसका मतलब है कि हर 4 में से 3 प्राइवेट नौकरी हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए होगी. हर 4 में आखिरी बची एक प्राइवेट नौकरी ही हरियाणा के बाहर के लोगों को मिल पाएगी. 

कानून के पालन में कई अड़चनें

हरियाणा सरकार के इस फैसले से राज्य की आईटी और बीपीओ कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं. ऐसे हालात भी पैदा हो सकते हैं कि इन कंपनियों को हरियाणा को छोड़कर किसी और राज्य का रुख करना पड़े. टॉप इंडस्ट्री के कार्यकारी अधिकारियों और एक्सपर्ट्स का कहना है कि हरियाणा सरकार का यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार व आईटी सेक्टर के वर्क फ्रॉम एनीवेयर फ्यूचर मॉडल को पुश देने की कोशिशों से भी मेल नहीं खाता है. 

ये भी पढ़ें- Bank Strike: जल्द निपटा लें बैंक के जरूरी काम, लगातार 4 दिन बंद रहेंगे बैंक

इससे जो हरियाणा का युवा राज्य से बाहर दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरू आदि स्थानों पर नौकरी के लिये जाएगा तो उसे वहां उतनी वरीयता नहीं मिलेगी. साथ ही जो बाहरी लोग हरियाणा के गुरुग्राम आदि जगहों पर काम कर रहे हैं उन्हें अब बेरोजगार होना पड़ेगा या तो कंपनिया हरियाणा से कहीं बाहर जाएं. 

50 हजार से ज्यादा सैलरी वालों पर लागू नहीं होगा कानून

हालांकि ऐसा 50000 रुपये महीने तक की सैलरी वाली नौकरियों के मामलों तक ही सीमित रहेगा. राज्य के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं, ट्र्स्ट हो, सोसायटी हो, हर तरह के रोजगार में हरियाणा के लोगों के लिए 75 फीसदी रिजर्वेशन अनिवार्य होगा. 50 हजार से अधिक वेतन के मामले में ये कानून लोगू नहीं होगा. 

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.

ट्रेंडिंग न्यूज़