CAA के तहत कैसे कर सकते हैं आवेदन, कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, जानें सबकुछ

एक दिन पहले यानी सोमवार 11 मार्च को मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है. अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Mar 12, 2024, 08:13 PM IST
  • जानें कैसे करेंगे आवेदन.
  • नागरिकता की क्या है प्रक्रिया.
CAA के तहत कैसे कर सकते हैं आवेदन, कैसे मिलेगी भारतीय नागरिकता, जानें सबकुछ

नई दिल्ली. नागरिकता संशोधन  कानून (CAA-2019) लागू होने के बाद अब लोगों के मन में यह सवाल है कि अब दूसरे देशों से आए शरणार्थियों के लिए नागरिकता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या होगी? दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस संदर्भ में पोर्टल भी शुरू किया जा चुका है, जिसमें पात्र व्यक्ति जाकर नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकता है. पोर्टल https://Indiancitizenshiponline.nic.in पर आवेदन करने के लिए जाना होगा.

कैसे करें वेबसाइट पर आवेदन
इस वेबसाइट पर जाकर आपको अपनी जानकारी भरनी होगी.  आपसे आपके बारे में कुछ बुनियादी जानकारी मांगी जाएगी. यह जानकारियां साझा करने के बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलकर आ जाएगा. फॉर्म में सभी जानकारियों को भरने के बाद आपको सभी दस्तावेजों की स्कैन कॉपी अटैच करनी होगी. इसके बाद 50 रुपये का आवेदन शुल्क भरना होगा. 

कौन है नागरिकता देने की फाइनल अथॉरिटी
ये प्रक्रिया पूरी करने के बाद आपको संबंधित अधिकारी के पास जाना होगा. यहां दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होगा. सफलतापूर्वक वेरिफिकेशन हो जाता है, तो आपको संबंधित अधिकारी द्वारा निष्ठापूर्वक शपथ लेने के लिए बुलाया जाएगा. आपको लिखित निष्ठा पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा. इसके बाद की प्रक्रिया एंपावर्ड कमेटी द्वारा की जाएगी जो राज्यावार गणित की गई है. यही नागरिकता पाने की अंतिम अथॉरिटी है. इस कमेटी के चेयरमैन के हस्ताक्षर के बाद ही आवेदनकर्ता को 'सॉर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन' प्रदान किया जाएगा, जो आपको पोर्टल के जरिए डिजिटल फॉर्मेट में प्राप्त होगा. अंत में कमेटी के चेयरमैन के पास अपनी नागरिकता का अंतिम दस्तावेज प्राप्त करना होगा. और यह प्रक्रिया पूरी होने पर नागरिकता मिल जाएगी.

बता दें कि एक दिन पहले यानी सोमवार 11 मार्च को मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून लागू कर दिया है. अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है. CAA लागू होने के बाद अब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धर्म के आधार पर प्रताड़ित किए गए हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन और ईसाई को भारत की नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो चुका है.

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