नई दिल्ली: भारत ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए एक संशोधित यात्रा परामर्श (एडवाइजरी) जारी किया है, जिसमें सभी के लिए एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है. ताजा यात्रा एडवाइजरी में कहा गया है कि जिस देश के साथ भारत के पास डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों की पारस्परिक स्वीकृति की व्यवस्था है, वहां से आने वाले पूरी तरह से टीकाकरण वाले यात्रियों को एक नेगेटिव आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट तैयार करने के बाद ही एयरपोर्ट से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी और जिनके पास नहीं होगा उन्हें होम क्वारंटाइन और टेस्टिंग से गुजरना होगा.
25 अक्टूबर से होंगे प्रभावी
संशोधित दिशा-निर्देश 25 अक्टूबर से प्रभावी होंगे. भारत के पास 11 देशों- यूके, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया के साथ राष्ट्रीय स्तर पर या डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 टीकों की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौते हैं.
इन देशों के यात्री जिनका पूरी तरह से टीकाकरण हुआ है और टीकाकरण के 15 दिन बीत चुके हैं, उन्हें संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार एयरपोर्ट से बाहर निकलने की अनुमति दी जाएगी और आगमन के बाद 14 दिनों तक उनके स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी.
यात्रियों को भरना होगा स्व-घोषणा फार्म
उन्हें अपनी निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर एक स्व-घोषणा फॉर्म जमा करना होगा और यात्रा से 72 घंटे के भीतर आयोजित एक नकारात्मक कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी होगी. यात्रियों को रिपोर्ट की प्रामाणिकता के संबंध में एक घोषणा पत्र भी जमा करना होगा.
सरकार ने कहा, कोविड-19 महामारी के वैश्विक प्रक्षेपवक्र में कुछ क्षेत्रीय बदलावों के साथ गिरावट जारी है. दुनियाभर में बढ़ते टीकाकरण कवरेज और महामारी की बदलती प्रकृति को देखते हुए, भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के मौजूदा दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है.
इन यात्रियों के लिए कुछ खास नियम
जिन देशों के साथ भारत का आपसी समझौता नहीं है, उनके यात्रियों को आगमन के स्थान पर आगमन के बाद के कोविड परीक्षण के लिए नमूना जमा करने, 7 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन, आगमन के 8वें दिन पुन: परीक्षण जैसे अतिरिक्त उपाय करने होंगे.
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