जहांगीरपुरी हिंसा: जिसने चलाई थी गोलियां, पुलिस की गिरफ्त में सोनू चिकना

दिल्ली पुलिस ने एक 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 16 अप्रैल को उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान कथित तौर पर गोलियां चलाई थीं. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Apr 19, 2022, 09:13 AM IST
  • जहांगीरपुरी हिंसा में शूटर यूनुस हुआ गिरफ्तार
  • जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में रहता है यूनुस
जहांगीरपुरी हिंसा: जिसने चलाई थी गोलियां, पुलिस की गिरफ्त में सोनू चिकना

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने एक 28 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसने 16 अप्रैल को उत्तरी-पश्चिमी दिल्ली के जहांगीरपुरी में सांप्रदायिक झड़पों के दौरान कथित तौर पर गोलियां चलाई थीं. एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी. आरोपी की पहचान जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक निवासी इमाम उर्फ सोनू उर्फ यूनुस के रूप में हुई है.

डीसीपी (उत्तर-पश्चिम), उषा रंगनानी ने कहा कि रविवार से सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित किया जा रहा था, जिसमें वही आदमी (नीले कुर्ते वाला) झड़प के दौरान गोलियां चला रहा था.

चौक के पास पिस्टल से की फायरिंग

डीसीपी ने कहा, "उसे उत्तरी-पश्चिमी जिला पुलिस के विशेष स्टाफ ने पकड़ लिया है." इमाम के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है. पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने 16 अप्रैल की झड़प के दौरान कुशाल चौक के पास अपनी पिस्टल से फायरिंग की थी.

इससे पहले दिन में जब पुलिस जांच के लिए उनके घर गई तो इमाम के परिवार वालों ने पथराव किया था. रंगनानी ने कहा, "मामले की जांच के लिए उत्तरी-पश्चिमी जिले की एक पुलिस टीम सी.डी. पार्क रोड पर कथित शूटर के घर उसके परिवार के सदस्यों से पूछताछ करने गई थी."

हालांकि जब पुलिस वहां पहुंची तो परिजनों ने उन पर पथराव कर दिया. घटना के दौरान निरीक्षक सतेंद्र खारी के दाहिने टखने में चोट लग गई, क्योंकि उनमें से एक पत्थर उन्हें लगा.

जहांगीरपुरी थाने में केस दर्ज

इसके बाद, पुलिस ने जहांगीरपुरी पुलिस स्टेशन में आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत एक अलग प्राथमिकी दर्ज की और आरोपी के एक रिश्तेदार की पहचान सलमा के रूप में की गई. अधिकारी ने कहा कि वह जांच में शामिल हो गई हैं.

ऐसे मामले में जो कोई शामिल हुआ, उस पर किसी कानूनी प्रावधान के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया है, लेकिन उसे इस शर्त पर रिहा कर दिया गया है कि वह आगे की जांच के लिए पुलिस के सामने पेश होगा.

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