'75 साल की महिला से रेप, पीड़िताओं के गुप्तांगों पर हमला...' विकृत है केरल मानव बलि मामले का मुख्य आरोपी

केरल में दो महिलाओं की कथित रूप से बलि देने के मामले में बुधवार को एर्णाकुलम के पुलिस आयुक्त सी नागराजू ने मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी विकृत व्यक्ति है. वह एक हिस्ट्री शीटर है. उसने आरोपी दंपती के डर का फायदा उठाते हुए स्वांग रचा कि मानव बलि देने से उनकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएंगी.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Oct 12, 2022, 08:22 PM IST
  • आरोपी के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज
  • दंपती का आपराधिक इतिहास नहीं
'75 साल की महिला से रेप, पीड़िताओं के गुप्तांगों पर हमला...' विकृत है केरल मानव बलि मामले का मुख्य आरोपी

नई दिल्लीः केरल के पथनमथिट्टा के एलानथूर में दो महिलाओं की कथित रूप से बलि देने के मामले में बुधवार को एर्णाकुलम के पुलिस आयुक्त सी नागराजू ने मुख्य आरोपी मोहम्मद शफी के बारे में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी विकृत व्यक्ति है. वह एक हिस्ट्री शीटर है. उसने आरोपी दंपती के डर का फायदा उठाते हुए स्वांग रचा कि मानव बलि देने से उनकी आर्थिक दिक्कतें दूर हो जाएंगी.

मुख्य आरोपी ने शुरू में किया असहयोग
नागराजू ने बताया कि कोच्चि के समीप एलाकुलम से पद्मा नामक एक महिला की गुमशुदगी की जांच के दौरान यह भयावह अपराध सामने आया. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि शुरू में तो शफी पुलिस के साथ सहयोग करने में अनिच्छुक था, लेकिन जब उसका आमना-सामना आरोपी दंपती के बयान समेत सबूतों से कराया गया तब उसकी हिम्मत टूट गई. 

पुलिस आयुक्त ने कहा, ‘हमारे पास जो चीज थी, वह एक महिला के शफी के साथ कार में सवार होने का सीसीटीवी दृश्य था. एक पुलिस दल ने वैज्ञानिक तरीका अपनाया और एलानथूर में घर तक जाने का उनका पता लगाया, दंपती से पूछताछ की और पूरी घटना का पर्दाफाश हो गया.’

आरोपी के खिलाफ कई मामले हैं दर्ज
उन्होंने कहा कि शफी के विरुद्ध चोरी, बलात्कार समेत कई अपराधों के मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा, ‘पिछले 15 सालों में उसके विरुद्ध कम से कम 10 मामले दर्ज किए गए. बलात्कार के एक मामले में 75 साल की एक महिला के साथ बलात्कार किया गया तथा उसके शरीर के विभिन्न हिस्सों पर चाकू से वार किया गया. एलानथूर के इस मामले में दोनों पीड़िताओं के गुप्तांगों पर इसी तरीके से घाव किया गया.’ 

आयुक्त ने कहा, ‘मूल रूप से वह विकृत व्यक्ति और दूसरों को दुख देने वाला है. उसे दूसरों को चोट पहुंचाने, घायल करने और उनकी जान लेने में खुशी मिलती है. वह कुछ भी कहानी गढ़कर किसी को भी फंसा लेगा.’ 

दंपती का आपराधिक इतिहास नहीं
वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तीनों ही आरोपी इन दोनों हत्याओं में सीधे-सीधे शामिल रहे हैं, लेकिन आरोपी दंपती का अपराध का कोई इतिहास नहीं रहा है. तीनों को आज सत्र न्यायालय में पेश किया गया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि वह आगे की पूछताछ के लिए उनकी 14 दिनों की हिरासत मांगेगी. मंगलवार को तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

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