सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR का आदेश, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप

लखनऊ की एक अदालत ने आदेश दिया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया जाए.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Dec 23, 2021, 10:17 AM IST
  • कोर्ट ने कहा, खुर्शीद के खिलाफ अपराध बनते हैं
  • शुभांगी तिवारी के आवेदन पर दिया गया ये आदेश
सलमान खुर्शीद के खिलाफ FIR का आदेश, हिंदुओं की भावनाएं आहत करने का आरोप

लखनऊ: लखनऊ की एक अदालत ने आदेश दिया है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया जाए. सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब 'सनराइज ओवर अयोध्या: नेशनहुड इन अवर टाइम' में 'सनातन' हिंदू धर्म की तुलना बोको हराम और आईएसआईएस आतंकी संगठनों से की है.

अदालत ने क्या कहा
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश दिए हैं. अदालत ने बख्शी का तालाब थाना प्रभारी को कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज कराने और मामले की उचित जांच सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. मजिस्ट्रेट ने कहा कि एफआईआर की प्रति अगले तीन दिनों के भीतर अदालत को भेजी जानी है.

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इन्होंने दिया था आवेदन
यह आदेश शुभांगी तिवारी द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दायर एक आवेदन पर आया है. अपने आदेश में मजिस्ट्रेट ने कहा कि आवेदन और उसके समर्थन में उठाए गए तर्कों के अवलोकन से, मेरी राय है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ अपराध बनते हैं.
आवेदक ने आरोप लगाया कि पुस्तक के कुछ अंश हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के समान हैं.

यह भी कहा गया कि कांग्रेस नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन में एक आवेदन दिया गया था, लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और इसलिए, अदालत में याचिका दायर की गई है. आपको बता दें कि जब से सलमान खुर्शीद की यह किताब आई है, इस पर विवाद छिड़ा हुआ है.

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