प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- हर कोई किसान को ठहरा रहा जिम्मेदार, यह आपात स्थिति

इस पीठ ने कहा, ‘‘हर किसी को किसानों को जिम्मेदार ठहराने की धुन सवार है. क्या आपने देखा कि दिल्ली में पिछले सात दिनों में कैसे पटाखे जलाए गए हैं?  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Nov 13, 2021, 02:05 PM IST
  • कहा- तत्काल उठाए जाएं ठोस कदम
  • दिल्ली और केंद्र सरकार से जवाब तलब
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- हर कोई किसान को ठहरा रहा जिम्मेदार, यह आपात स्थिति

नई दिल्लीः प्रदूषण के कारण दिल्ली-एनसीआर के लोगों का हाल बेहाल है. आसमान में धुंध की चादर छाई हुई है. लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है. इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने  शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी को “आपात” स्थिति करार दिया और केंद्र एवं दिल्ली सरकार से कहा कि वे वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए आपात कदम उठाएं.

लोग घरों में भी मास्क पहनने को मजबूर
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण की स्थिति इतनी खराब है कि लोग अपने घरों के भीतर मास्क पहन रहे हैं. इस पीठ में न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल थे.

किसानों को ही न ठहराएं जिम्मेदार
इस पीठ ने कहा, ‘‘हर किसी को किसानों को जिम्मेदार ठहराने की धुन सवार है. क्या आपने देखा कि दिल्ली में पिछले सात दिनों में कैसे पटाखे जलाए गए हैं? यह आपात स्थिति है, जमीनी स्तर पर कई कदम उठाने की जरूरत है.’’सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से सोमवार को जवाब मांगा है.

ये भी पढ़ेंः पाकिस्तानी दिग्गज अफरीदी का कोहली की कप्तानी को लेकर चौंकाने वाला बयान, इन्हें बताया बेस्ट

तत्काल उठाए जाएं जरूरी कदम
न्यायालय ने इस तथ्य का भी संज्ञान लिया कि राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल खुल गए हैं और प्रशासन से कहा कि वाहनों को रोकने या लॉकडाउन लगाने जैसे कदम तत्काल उठाए जाएं.
केंद्र सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है.

पीठ ने कहा, ‘‘आपका मतलब यह लगता है कि सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं. दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने से जुड़े कदमों का क्या है?’’मेहता ने स्पष्ट किया कि उनका कहने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ किसान जिम्मेदार हैं.

Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.  

ट्रेंडिंग न्यूज़