नई दिल्ली. वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को 'मोदी सरनेम' पर की गई टिप्पणी के लिए सूरत की एक कोर्ट ने दोषी माना है. मामला साल 2019 में लोकसभा चुनाव के वक्त का है. तब एक चुनावी रैली में राहुल गांधी ने कहा था- ,‘क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है?’
बीजेपी नेता ने राहुल के खिलाफ दर्ज कराई थी शिकायत
कोर्ट ने राहुल को इस मामले में दो साल कैद की सजा सुनाई है. दरअसल राहुल गांधी की इस टिप्पणी के बाद बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी. राहुल गांधी ने यह बयान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान दिया था.
Gujarat | Surat District Court sentenced Congress MP Rahul Gandhi to two years of imprisonment in the criminal defamation case filed against him over his alleged 'Modi surname' remark.
He was later granted bail by the court. https://t.co/qmGNBIMTaF
— ANI (@ANI) March 23, 2023
बीते शुक्रवार को चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने मामले में फाइनल हियरिंग पूरी की थी. बृहस्पतिवार को फैसला सुनाए जाने के दिन राहुल गांधी सूरत कोर्ट पहुंचे थे. इस मामले में राहुल अंतिम बार अक्टूबर 2021 में कोर्ट में उपस्थित हुए थे.
राहुल को मिली जमानत, हाईकोर्ट का कर सकते हैं रुख
मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने के साथ ही जमानत भी मिल गई है. इससे राहुल गांधी पर से तत्काल गिरफ्तारी का खतरा टल गया है. स्थानीय कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब राहुला गांधी बड़ी अदालत का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं.
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