नई दिल्लीः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने ईपीएफ अकाउंट होल्डर्स (EPF Account Holders) को राहत दी है. नॉर्थ-ईस्ट के प्रतिष्ठानों और कुछ स्पेशल क्लास के प्रतिष्ठानों के लिए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) को आधार (Aadhaar) से जोड़ने की डेडलाइन 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है.
Deadline for Aadhaar linking of UAN extended till 31.12.2021 for Establishments in NORTH EAST and certain class of establishments. Please check the circular here: pic.twitter.com/x4ZSGG5cy1
— EPFO (@socialepfo) September 11, 2021
इस बात की जानकारी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दी.
नहीं निकाल पाएंगे पैसा
दरअसल, आधार नंबर के साथ UAN को लिंक करने की समयसीमा 1 सितंबर 2021 थी. वहीं, अब इसकी समयसीमा बढ़ा दी गई है. अगर आपने 31 दिसंबर तक EPFO और Aadhaar नंबर को लिंक नहीं किया तो आपके खाते में कंपनी की ओर से आने वाला कॉन्ट्रिब्यूशन रोक दिया जाएगा. इससे आपको EPF अकाउंट से पैसा निकालने में भी दिक्कत हो सकती है. आप EPFO की सेवाओं का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
इस तरह UAN और Aadhaar करें लिंक
UAN के साथ Aadhaar को घर बैठे चार तरीकों से लिंक किया जा सकता है. पहला मेंबर सेवा पोर्टल के जरिए, दूसरा उमंग ऐप के माध्यम से, तीसरा EPFO के e-KYC पोर्टल पर ओटीपी वेरिफिकेशन के जरिए और चौथा EPFO के e-KYC पोर्टल पर बॉयोमीट्रिक क्रेडेंशियल के माध्यम से.
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इसके लिए EPFO Member e-SEWA के पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/ पर जाएं. वहां UAN नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें. इसके बाद Manage टैब में जाकर KYC पर क्लिक करें. यहां नया पेज खुलेगा. Add KYC पर अपना Aadhaar नंबर और पैन नंबर (PAN) डालें. यहां आपको Pending KYC Tab में अपनी डिटेल्स नजर आएंगी. यहां से EPFO लिंकिंग को अप्रूव करेगा, जिसके बाद आपके आधार की जानकारी Approved KYC टैब में आ जाएगी और इस तरह आपका आधार ईपीएफ से लिंक हो जाएगा.
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