OPS: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया ये निर्देश

Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे उन अखिल भारतीय सेवा कर्मियों को एक बार का विकल्प दे सकते हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्ति में शामिल हुए थे. यानी 22 दिसंबर 2003, और जो लोग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 14, 2023, 11:33 AM IST
  • एकमुश्त विकल्प का उठा सकते हैं फायदा
  • ये सदस्य भी एकमुश्त विकल्प के लिए होंगे पात्र
OPS: पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बड़ा अपडेट, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दिया ये निर्देश

नई दिल्लीः Old Pension Scheme: केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम में सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे उन अखिल भारतीय सेवा कर्मियों को एक बार का विकल्प दे सकते हैं, जो राष्ट्रीय पेंशन योजना के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना से पहले विज्ञापित रिक्ति में शामिल हुए थे. यानी 22 दिसंबर 2003, और जो लोग 1 जनवरी 2004 को या उसके बाद सरकारी सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किया जाएगा.

एकमुश्त विकल्प का फायदा उठा सकते हैं कर्मचारी 
इसमें कहा गया है कि इच्छुक कर्मचारी 30 नवंबर तक इस एकमुश्त विकल्प का लाभ उठा सकते हैं. पात्र कर्मचारियों को 31 जनवरी 2024 तक पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठाने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनके एनपीएस खाते 31 मार्च 2024 तक बंद कर दिए जाएंगे.

पत्र में दी गई है ये जानकारी
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को 13 जुलाई को लिखे एक पत्र में कहा, 'एआईएस अधिकारी, जिन्हें किसी पद या रिक्ति के खिलाफ नियुक्त किया गया है, जिसे पहले भर्ती के लिए विज्ञापित या अधिसूचित किया गया था. एनपीएस की अधिसूचना की तारीख (यानी 22 दिसंबर, 2003) और जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने पर एनपीएस के तहत कवर किए गए हैं, उन्हें एआईएस (अखिल भारतीय सेवा) (डीसीआरबी) नियम, 1958 के प्रावधानों के तहत कवर करने के लिए एक बार विकल्प दिया जा सकता है.'

पत्र में यह भी कहा गया है कि सिविल सेवा परीक्षा, 2003, सिविल सेवा परीक्षा, 2004 और भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2003 के माध्यम से चयनित एआईएस के सदस्य इन प्रावधानों के तहत कवर होने के पात्र हैं.

ये सदस्य भी एकमुश्त विकल्प के लिए होंगे पात्र 
पत्र में यह भी कहा गया है कि सेवा के सदस्य, जो अखिल भारतीय सेवा में शामिल होने से पहले केंद्र सरकार की सेवा में चुने गए थे, जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (अब 2021) या किसी अन्य समान नियम के तहत कवर किया गया था, वे भी डी/ओ पी एंड पीडब्लू ओ.एम. 3 मार्च, 2003 और एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना के प्रावधानों के तहत कवर किए जाने के लिए एकमुश्त विकल्प दिए जाने के पात्र हैं.

राज्य सरकार के समक्ष रखा जाएगा विकल्प
पत्र में कहा गया है कि यह स्पष्ट किया गया है कि एक सेवा से दूसरी सेवा में गतिशीलता निरंतर सेवा और तकनीकी इस्तीफे के अधीन है. इसमें यह भी कहा गया है कि इन निर्देशों के अनुसार सेवा के सदस्यों की ओर से प्रयोग किया गया विकल्प उस राज्य की सरकार के समक्ष रखा जाएगा जिसके कैडर में सेवा का सदस्य आता है.

इसमें यह भी कहा गया है कि यदि सेवा का सदस्य इन निर्देशों के अनुसार एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करता है, तो इस संबंध में आवश्यक आदेश 31 जनवरी, 2024 तक जारी किया जाएगा.

परिणामस्वरूप, सेवा के ऐसे सदस्य का एनपीएस खाता 31 मार्च, 2024 से बंद कर दिया जाएगा. सेवा के सदस्य जो एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के तहत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनते हैं, उन्हें जनरल प्रोविडेंट फंड (जीपीएफ) की सदस्यता लेने की जरूरत होगी. 

राजस्थान, छत्तीसगढ़ में लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन
राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकारें पहले ही राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर चुकी हैं. कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भी ओपीएस को एक अहम मुद्दा बनाया है और सत्ता में आने पर मध्य प्रदेश में भी इसे लागू करने की घोषणा की है.

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