नई दिल्ली: देश के श्रमिकों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं. श्रमिकों को बुढ़ापे में आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए और उनको पेंशन सुविधा का लाभ देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधान योजना चलाई जा रही है. असंगठित क्षेत्र के श्रमिक केंद्र सरकार की इय योजना से जुड़ कर बुढ़ापे में पेंशन सुविधा का फायदा प्राप्त कर सकते हैं.
क्या है ये योजना
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के कर्मचारियों को पेंशन का फायदा देने उद्देश्य से शुरू की गयी है. 1 फरवरी 2019 को अंतरिम बजट के दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस योजना की घोषणा की थी. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्रो के कामगार श्रमिक जैसे ड्राइवर ,रिक्शा चालक ,मोची ,दर्जी, मजदूर ,घरो में काम करने वाले नौकर ,ईंट भट्टा कर्मकार आदि जिनकी मासिक आय 15000 रूपये या उससे कम की है वह इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
कब से मिलता है पेंशन का फायदा
यह योजना 15 फरवरी 2019 को लागू की गई थी. इस योजना में लाभार्थियों को 60 साल की आयु के बाद हर महीने 3000 रूपये की पेंशन दी जाती है. 18 साल से 40 साल तक के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार की इस योजना का फायदा सरकारी कर्मचारी ,कर्मचारी भविष्य निधि(EPF),नेशनल पेंशन स्किम (NPS)तथा राज्य कर्मचारी बीमा निगम(ESIC) के सदस्य नहीं उठा सकते है. साथ ही इस योजना में अप्लाई करने वाले को आयकर दाता नहीं होना चाहिए.
हर महीने देने होंगे इतने रुपये
केंद्र सरकार की इस योजना में आपको हर महीने 55 रुपये से 200 रुपये जमा करने होंगे. अगर आपकी उम्र 18 साल है तो आपको हर महीने 55 रुपये निवेश करना होगा और यदि आप 40 साल के हैं तो आपको 200 रुपये का प्रीमियम हर महीने देना होगा. इस योजना में आवेदन कराने के लिए आपको अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र अथवा डिजिटल सेवा केंद्र में जाना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैंक खाता पासबुक और आधार कार्ड भी साथ लेकर जाना होगा.
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