EPFO: PF Account में जल्द कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो मिलेंगे EPF से जुड़े जरूरी लाभ

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही में PF खाताधारकों को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है. अगर खाताधारक यह जरूरी काम नहीं करते हैं, तो उन्हें कई लाभ नहीं मिल पाएंगे.  

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Jul 9, 2021, 11:32 AM IST
  • PF खाते में रुक सकता है ब्याज क्रेडिट
  • ECR फाइलिंग की बढ़ी आखिरी तारीख
EPFO: PF Account में जल्द कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो मिलेंगे EPF से जुड़े जरूरी लाभ

नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) में जिन कर्मचारियों ने अभी तक अपने PF खाते में आधार डिटेल्स अपडेट नहीं की हैं, तो उन्हें कुछ जरूरी लाभ नहीं मिल सकेंगे.

EPFO ने सभी कर्मचारियों के लिए अपने PF खाते में UAN को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. EPFO ने इसके लिए पहले इसके लिए आखिरी तारीख 1 जून तय की थी. इसके बाद इसे बढ़ाकर 1 सितंबर कर दिया गया है. 

UAN से आधार लिंक करना हुआ अनिवार्य

श्रम मंत्रालय ने सोशल सिक्‍योरिटी कोड, 2020 के सेक्‍शन 142 के तहत सभी कर्मचारियों के लिए UAN से आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. इस नियम के तहत असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारी को सोशल सिक्‍योर‍िटी कोड के अंतर्गत सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अपने आधार कार्ड को PF खाते के UAN नंबर से लिंक करना है. 

EPF खाते से  पैन और आधार को लिंक करना बेसिक ‘नो योर कस्‍टमर’ (KYC) प्रक्रिया के अंतर्गत आता है.किसी भी कर्मचारी को अपने बैंक अकाउंट और PPF खाते को आधार से लिंक कर लेना चाहिए. इससे वे कई जरूरी लाभों से वंचित नहीं रहेंगे. 

अगर PF खाताधारक निश्चित समयावधि के अंदर ऐसा नहीं करते हैं, तो आप अपने PF खाते से पैसे विड्रॉल नहीं कर सकेंगे. आप यह काम नहीं करते हैं, तो आपके PF खाते में ब्‍याज भी क्रेडिट नहीं होगा.

केंद्र सरकार ने हाल ही में सोशल सिक्‍योरिटी कोड में संशोधन किया था, जिसके तहत सामाजिक सुरक्षा से जुड़े कई कानूनों में बदलाव किया गया है. इस नए नियम के तहत संगठित या असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सभी जरूरी लाभ लेने के लिए PF खाते से आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. 

ECR फाइलिंग की बढ़ी आखिरी तारीख

केंद्र सरकार ने हाल ही में,  इलेक्‍ट्रॉनिक चालान कम रिसीप्‍ट (ECR) या पीएफ रिटर्न जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाने का फैसला किया है. अब आप यह काम 1 सितंबर, 2021 तक कर सकते हैं. EPFO ने हाल ही में इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है. 

अगर किसी कर्मचारी ने अपने EPF खाते में आधार डिटेल्‍स अपडेट नहीं की है, तो उन्हें कई जरूरी लाभ जैसे- कोविड-19 एडवांस और पीएफ अकाउंट से लिंक इंश्‍योरेंस बेनिफिट नहीं मिल सकेंगे.

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