नई दिल्लीः Income TaX Return भरने की तारीख बेहद नजदीक आ गई है. 31 दिसंबर 2020 इसके लिए आखिरी दिन है. इस दिन तक Return नहीं दाखिल किया गया तो इसके लिए पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है. ऐसे में अगर आपने अब तक अपना ITR नहीं भरा है, तो इसे जल्द ही भर दें. आयकर विभाग ने भी एक ट्वीट के जरिए करदाताओं को आगाह किया है. इसके पहले कई बार ITR भरने की आखिरी तारीख बढ़ाई जाती रही है.
File early to avoid last minute rush!
3.90 crore Income Tax Returns for AY 2020-21 have already been filed till 23rd of December, 2020.
Have you filed your ITR as yet?
If not, File TODAY!
Pl visit https://t.co/EGL31K6szN to file your #ITR.#ITReturn#AajHiFileKaro pic.twitter.com/B6lKxbiXvZ— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 24, 2020
IT विभाग ने किया आगाह
जानकारी के मुताबिक, Corona महामारी को देखते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया था. व्यक्तिगत करदाताओं के लिए वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर 2020 है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्वीट किया- 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्सपेयर्स रिटर्न दाखिल कर चुके हैं. क्या आपने भरा है. अगर नहीं भरा है, तो अभी भरें.
Income Tax Department ने ट्वीट में बताया है कि 21 दिसंबर तक 3.75 करोड़ टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20) के लिए ITR फाइल कर दिया है.
31 जनवरी तक की सीमा इनके लिए
हालांकि जिन करदाताओं के खातों की ऑडिट करने की जरूरत है, उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा 31 जनवरी 2021 है. सरकार ने इससे पहले मई में करदाताओं को अनुपालन में राहत देते हुए वित्त वर्ष 2019-20 के आईटीआर भरने की समयसीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी.
झटपट प्रोसेसिंग सेवा की शुरुआत
इनकम टैक्स विभाग ने ITR-1 और 4 के लिए झटपट प्रोसेसिंग सेवा की शुरुआत की है. इसकी मदद से आप AY 2020-21 फाइल कर सकते हैं. आयकर रिटर्न भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए विभाग एक खास ट्वीट किया है. इस ट्वीट में आयकर विभाग ने कहा है कि 'फाइल करो झट से, प्रोसेसिंग होगी पट से.
Introducing Jhatpat Processing!
File Karo Jhat Se, Processing Hogi Pat Se.
Processing started for ITR-1 & 4.File your #ITReturn for AY 2020-21 NOW, by visiting https://t.co/EGL31K6szN#ITRFileKaroJhatpat#AY202021#ITR pic.twitter.com/JZKUzfli9X
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 20, 2020
इसके अलावा, यदि आप online तरीके से ITR दाखिल करना चाहते हैं, इन Steps को फॉलो कर सकते हैं.
- www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
- यूजर आईडी (PAN), पासवर्ड, जन्मतिथि और कैप्चा कोड एंटर कर लॉग इन करें.
- ‘e-File’ टैब पर जाएं और Income Tax Return लिंक पर क्लिक करें.
- सबसे पहले ये चुनें की कौन सा ITR फॉर्म भरना है. असेसमेंट ईयर चुनें
- अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हैं तो 'Original' टैब पर क्लिक करें
- अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो 'Revised Return' पर क्लिक करें
- इसके बाद Prepare and Submit Online को चुनें फिर Continue को क्लिक करें
- इसके बाद नए पेज में दी गई सभी जानकारियों को भरें और सेव करते रहें, क्योंकि सेशन टाइम आउट हुआ तो भरी गई सभी जानकारियां गायब हो जाएंगी
- इसमें आपको निवेश की सभी जानकारियां, हेल्थ और जीवन बीमा की जानकारियां भरनी हैं.
- सभी जानकारियां भरने के बाद अंत में Verification का पेज आएगा, जिसे आप चाहें तो उसी समय वेरिफाई कर दें, नहीं तो 120 दिन के अंदर वेरिफाई कर सकते हैं.
- इसके बाद Previw and submit पर क्लिक करें और ITR को सबमिट करें.
रिटर्न का ई-वेरिफिकेशन है जरूरी
आईटीआर भरने के बाद उसका ई-वेरिफिकेशन जरूर करें क्योंकि इसके बाद ही ITR की प्रक्रिया पूरी होती है. आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन वेरिफाई कर सकते हैं. अपने आईटीआर के स्टेटस की जांच करने के लिए incometaxindiaefiling.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
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