नई दिल्ली: सोने के आभूषणों की बिक्री में होने वाली ठगी को रोकने और इसे मानकीकृत करने के उद्देश्य से देश में आज से एक नई शुरुआत हो गई है.
16 जून, 2021 से भारत में स्वर्ण आभूषण और कलाकृतियों पर अनिवार्य रूप से हॉलमार्किंग की व्यवस्था प्रभावी हो गई है. हालांकि इस व्यवस्था को पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. इसकी शुरुआत सरकार ने 256 जिलों से की है.
20 साल से स्वैच्छिक थी हॉलमार्किंग
हॉलमार्किंग मूल्यवान धातुओं की शुद्धता का प्रमाणपत्र है. आज से पहले यह व्यवस्था स्वैच्छिक रखी गयी थी. उल्लेखनीय है कि सरकार ने साल 2019 में स्वर्ण आभूषणों और कलाकृतियों पर 15 जनवरी, 2021 से हॉलमार्किंग अनिवार्य किये जाने की घोषणा की थी.
लेकिन बाद में इस समय सीमा को चार महीने के लिए बढ़ा दिया गया था. लेकिन जौहरियों द्वारा महामारी के कारण समयसीमा को फिर से आगे बढ़ाये जाने के अनुरोध के बाद इसे 15 जून, 2021 कर दिया गया.
उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में उद्योग जगत के साथ बैठक में इस बारे में निर्णय किया गया. बैठक के बाद पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा, 'हमारी सरकार का ग्राहकों की बेहतर सुरक्षा और संतुष्टि प्रदान करने का निरंतर प्रयास रहा है.
इसी कड़ी में 16 जून, 2021 से 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है. अगस्त 2021 तक इस मामले में कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा.'
चरणबद्ध तरीके से होगी पूरे देश में लागू
उपभोक्ता मामलों की सचिव लीना नंदन ने पीटीआई-भाषा से कहा अनिवार्य हॉलमार्किंग व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा और शुरू में 256 जिलों में इसे क्रियान्वित किया जाएगा जहां मूल्यवान धातु की शुद्धता की जांच के लिये केंद्र हैं.
सचिव ने कहा कि बैठक में उद्योग की चिंताओं को दूर किया गया है.
आधिकारिक बयान के अनुसार गहन विचार-विमर्श के बाद सरकार ने आभूषण क्षेत्र में कुछ इकाइयों के लिये अनिवार्य हॉलामार्किंग व्यवस्था से छूट दी है. उदाहरण के लिये 40 लाख रुपये तक के सालाना कारोबार वाले आभूषण निर्माताओं को अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी जाएगी.
इस व्यवस्था से उन इकाइयों को भी छूट दी गयी है, जो सरकार की व्यापार नीति के तहत आभूषण का निर्यात और पुन:आयात करते हैं. इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी के साथ-साथ सरकार की मंजूरी वाले बी2बी (व्यापारियों के बीच) घरेलू प्रदर्शनी के लिये भी इससे छूट होगी.
हॉलमार्क की ज्वैलरी बेच सकेंगे जौहरी
बयान के अनुसार 16 जून से 256 जिलों के जौहरियों को केवल 14, 18 और 22 कैरेट सोने के आभूषण बेचने की अनुमति होगी. अतिरिक्त 20, 23 और 24 कैरेट के सोने के लिये भी हॉलमार्किंग की अनुमति होगी.
इसके अलावा सरकार ने कहा कि उसने घड़ियों, फाउंटेन पेन में इस्तेमाल सोने और कुंदन, पोल्की तथा जड़ाऊ आभूषणों पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से छूट दी है.
यह भी पढ़िए: जानिए क्या होती है सोने की हॉलमार्किंग, कैसे होगा आपको फायदा?
जौहरी उपभोक्ताओं से खरीद सकते हैं बिना हॉलमार्क का सोना
बयान के अनुसार, 'जौहरी उपभोक्ताओं से बिना हॉलमार्क वाले सोना खरीदना जारी रख सकते हैं.' पुराने आभूषणों को पिघलाने और नए आभूषण बनाने के बाद जौहरी द्वारा व्यावहारिक होने पर हॉलमार्क किया जा सकता है.
सरकार ने इस मुद्दे को देखने के लिए सभी पक्षों, राजस्व अधिकारियों और कानूनी विशेषज्ञों की एक समिति गठित करने का निर्णय किया है.
अप्रैल 2000 को शुरू हुई थी देश में हॉलमार्किंग
सोने पर अनिवार्य हॉलमार्किंग से लोग धोखाधड़ी से बचेंगे और उन्हें शुद्धता के लिहाज से वही चीज मिलेगी, जिसके लिये उन्होंने भुगतान किया है. भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) अप्रैल 2000 से सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्किंग योजना चला रहा है. वर्तमान में लगभग 40 प्रतिशत सोने के आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा रही है.
यह भी पढ़िए: EPFO ने बढ़ाई UAN को आधार से लिंक करने और ECR दाखिल करने की तारीख
Zee Hindustan News App: देश-दुनिया, बॉलीवुड, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल और गैजेट्स की दुनिया की सभी खबरें अपने मोबाइल पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करें ज़ी हिंदुस्तान न्यूज़ ऐप.