नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नीट पीजी परीक्षा में EWS आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है.
ईडब्ल्यूएस श्रेणी आरक्षण को लेकर गठित होगी समिति
केंद्र ने बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय में कहा कि उसने नीट में परास्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए दाखिले में आरक्षण के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी निर्धारित करने के लिए तय आठ लाख रुपये की सालाना आय की सीमा पर फिर से गौर करने का फैसला लिया है.
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते एक समिति गठित की जाएगी और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त लगेगा.
चार हफ्तों के लिए टली नीट पीजी काउंसलिंग
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को यह भी बताया कि वह ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड तय करने के वास्ते समिति गठित करेगा और समिति को यह काम करने के लिए चार हफ्तों का वक्त चाहिए.
केंद्र ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि समिति के ईडब्ल्यूएस श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड पर फैसला लेने तक नीट की काउंसिलिंग चार हफ्तों के लिए स्थगित की जाती है.
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